आनंदपाल एनकाउंटर केसः CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने कहा- SP से लेकर कई बड़े अधिकारियों पर चलेगा केस
नागौरः आनंदपाल एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आयी है. इस केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की गई है. इससे जांच एजेंसी को बड़ा झटका लगा है. मामले में आनंदपाल के भाई मंजीतपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें कानून पर भरोसा है. लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. एसीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, एएसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ धारा 302 के तहत संज्ञान लिया.
राजस्थान के गैंगस्टर रहे आनंदपाल के एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट है. नागौर जिले के एसीजेएम कोर्ट ने जांच टीम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट के आदेश अनुसार अब गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले 5 बड़े अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और मामले की जांच के आदेश दिये हैं.
गैंगस्टर की पत्नी ने पेश किये थे गवाहएनकाउंटर का यह मामला 24 जून साल 2017 का है. चूरू के मालासार गांव में एसओजी की टीम ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था. इसके बाद से ही कई सवाल उठने लगे थे. इस केस में सीबीआई ने साल 2020 में ही क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी. इसे आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने कोर्ट में चैलेंज किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट में राजकंवर की तरफ से बीते 4 साल में कई गवाह पेश किये गए.
कई बडे़ अधिकारियों पर चलेगा केसमामले में लागातार चार साल चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सीबीआई की साल 2020 में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया. मामले में कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है. इसमें तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, एएसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ धारा 302 के तहत संज्ञान लिया.
FIRST PUBLISHED : July 24, 2024, 18:43 IST