Rajasthan

Another accused got bail in case of indecency with girls by assaulting | भाई से मारपीट कर युवतियों से अभद्रता करने के मामले में एक ओर आरोपी को मिली जमानत

locationजयपुरPublished: Jul 06, 2023 10:12:38 pm

जयपुर। मानसरोवर इलाके में कार रोककर युवतियों से अभद्रता और उनके भाई से मारपीट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम तीन जयपुर महानगर प्रथम ने जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं।

भाई से मारपीट कर युवतियों से अभद्रता करने के  मामले में एक ओर आरोपी को मिली जमानत

भाई से मारपीट कर युवतियों से अभद्रता करने के मामले में एक ओर आरोपी को मिली जमानत

जयपुर। मानसरोवर इलाके में कार रोककर युवतियों से अभद्रता और उनके भाई से मारपीट के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम तीन जयपुर महानगर प्रथम ने जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपी टीकमचंद बांबू को कोर्ट ने पचास पचास हजार रुपए की दो जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी ने मानवरोवर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि वह अपने मामा के बेटे, बहन के साथ मालवीय नगर से मानसरोवर घर की ओर जा रहा था। एक एसयूवी से आरोपियों ने उसका पीछा किया और हॉर्न बजाकर परेशान किया। उसके बाद मानसरोवर में उनके आगे गाड़ी लगाकर रोक लिया और बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनसे मारपीट की। जमानत याचिका में बांबू के अधिवक्ता चिमनाराम पूनिया, विक्रमादित्य उज्जवल और भगवान चौधरी ने कहा कि आरोपी युवा है उसको झूठा फंसाया गया है। वह कई दिनों से न्यायिक हिरासत में है। मामले में एक अन्य आरोपी की पहले ही जमानत हो चुकी है। वह एक छात्र है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है लंबें समय तक जेल में रहने से उसका भविष्य प्रभावित होगा। वहीं अपर लोक अभियोजक ने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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