गौशाला के लिए करें आवेदन, राज्य सरकार देगी सहायता राशि, जानिए लास्ट डेट
बाड़मेर. गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम 2021 के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण के लिए पात्र गौशाला, कांजी हाउस और नंदी गौशाला में गौवंश के भरण-पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.बाड़मेर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ड़ॉ. विनयमोहन खत्री के मुताबिक प्रथम चरण के तहत अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई में पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिए सहायता राशि का वितरण ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के वेब एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाना है.
इसके लिए गौशाला की एसएसओ आईडी से आवेदन करना होगा. गौशाला एक वर्ष से नियमित संचालित होने के साथ न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश का संधारण होना चाहिए. जिला स्तरीय नंदी गौशाला के लिए न्यूनतम 500 टैगशुदा नर गौवंश एवं पंचायत समिति स्तरीय गौशाला के लिए 250 टैगशुदा नर गौवंश संधारित होना आवश्यक है. संयुक्त निदेशक ड़ॉ विनयमोहन खत्री ने बताया कि गौशालाओ की ओर से 22 अगस्त तक आवेदन जमा किए जा सकते है. गौशाला के भौतिक सत्यापन का कार्य संबंधित पशु चिकित्सक एवं तहसीलदार के माध्यम से 27 अगस्त से 20 सितंबर तक करवाया जाएगा.
आर्थिक सहयोग दिए जाने का किया जाएगा प्रावधानखत्री के मुताबिक गौशालाओ का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओ, ट्रस्टों की ओर से जनसहयोग, भामाशाहों एवं दानदाताओ के सहयोग से किया जाता है. निराश्रित,अपाहिज एवं वृद्ध गौवंश के पालन-पोषण के लिए संचालित गौशालाओ को राज्य सरकार की ओर से गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम 2016 संशोधित, 2021 से सृजित निधि के तहत आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
FIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 16:06 IST