Rajasthan

Approval Of Hotel And Residential Plan On The Same Land – एक ही जमीन पर होटल और आवासीय योजना को मंजूरी, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मिलेगी फास्ट ट्रेक स्वीकृति

इस कंसेप्ट को लागू करने में राजस्थान देश में पहला राज्य बना

जयपुर। राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है, जहां एक ही जमीन पर होटल और आवासीय योजना एक साथ विकसित होगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मंजूरी के बाद नगरीय विकास विभाग ने बुधवार को बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन के आदेश जारी कर दिए। पुराने होटल परिसर में भी यह कंसेप्ट लागू हो सकेगा। इसके लिए तकनीकी मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। खास यह है इस कंसेप्ट से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने से जोड़कर रियायत दी गई है। ऐसे प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति फास्ट ट्रेक प्रक्रिया के तहत होगी। 100 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन परियोजना स्तर पर ही हो सकेगा। भवन विनियमों की एक्सपर्ट कमेटी ने इसेे लागू करने की सिफारिश की थी।

हाेटल हाउसिंग कंसेप्ट के मापदंड
-होटल हाउसिंग कंसेप्ट मास्टरप्लान में प्रस्तावित व्यवसायिक,मिश्रित,आवासीय,औद्योगिक और होटल लैंड यूज में लागू होगा
-होटल के साथ मकानों के निर्माण के लिए नए प्रकरणों के लिए बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर और छोटे शहरों में न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क जरूरी होगी
-नए प्रोजेक्ट में भूखंड का आकार कम से कम 10 हजार वर्गमीटर होगा, जबकि पहले से स्वीकृत या मौजूदा चल रहे उन्हीं होटल परिसरों में होटल हाउसिंग का कंसेप्ट लागू हो सकेगा, इसके लिए जरूरी है कि भूखंड का आकार न्यूनतम 8 हजार वर्गमीटर हो।
-जितने निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी उसका न्यूनतम 65% हिस्सा होटल प्रयोजन के लिए और अधिकतम 35 फ़ीसदी हिस्सा आवासीय भवन या फ्लैट्स के लिए होगा।
-यदि आवासीय हिस्से को बेचा जाता है तो इस प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन कराया जाना जरूरी होगा।
-एक ही भूखंड पर होटल और आवासीय गतिविधि एक ही ब्लॉक में या अलग-अलग ब्लॉक में चल सकेंगी।
-होटल में निर्मित विभिन्न सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, क्लब व जिम आदि आवासीय इकाइयों में रहने वाले निवासियों को भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी।







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