Cinema halls, multiplexes have right to regulate movie goers from carrying food and beverage from outside: Supreme Court | सिनेमा हाल निजी संपत्ति, मालिकों को बाहरी खान-पान पर रोक लगाने का अधिकार, लेकिन फ्री देना होगा साफ पानी : सुप्रीम कोर्ट

Published: Jan 03, 2023 06:38:19 pm
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाने-पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि सिनेमा हॉल मालिकों के पास खुद का नियम-शर्तें बनाने का अधिकार है।

Cinema halls, multiplexes have right to regulate movie goers from carrying food and beverage from outside: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि वह थिएटर में मिलने वाले महंगे फूड पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाएगा। शीर्ष अदालत में आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि थिएटर और मल्टीप्लेक्स मालिक की निजी संपत्ति है और उसके पास अपने हिसाब से नियम व शर्तें बनाने का अधिकार है। थिएटर मालिक के पास फूड के रेट तय करने का अधिकार है। वहीं मूवी देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का भी विकल्प है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि मल्टीप्लेक्स को बिना कोई चार्ज लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना जारी रखना होगा।