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ATM में कैश खत्म हुआ तो बैंक पर लगेगा भारी जुर्माना, जानिए RBI का नया नियम…

अब एटीएम (ATM) में कैश न होने पर बैंकों (BANK) पर दस हजार का जुर्माना लगेगा। एटीएम में कैश की उपलब्धता न होने पर आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला किया है।

नई दिल्ली। एटीएम (ATM) की सुविधा होने से हमें नगदी के लिए बैंक में लंबी लाइन से छुटकारा मिल गया है, लेकिन जब एटीएम मशीन से कैश नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है। पर अब यह समस्या जल्द हल होने वाली है क्योंकि केंद्रीय बैंक rbi ने एटीएम मशीन से कैश न होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

बैंकों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर एटीएम (ATM) में कैश खत्म होने के 10 घंटे के भीतर अगर नगदी जमा नहीं की गई तो बैंक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह एटीएम में कैश नहीं होने पर व्हाइट लेबल एटीएम के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो कि एटीएम में नगदी भरने का काम करती है। आरबीआई के इस फैसले से लोगों में काफी खुशी है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकों को एटीएम के सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट भी जमा करने होंगे। यह स्टेटमेंट हर महीने शुरुआत के पांच दिन के भीतर जमा करना होगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से होगी और हर महीने की 5 तारीख से पहले इस स्टेटमेंट को संबंधित विभाग को जमा करना होगा। अगर बैंक किसी भी तरह की अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर इंचार्ज को एक महीने के भीतर अपनी बात रखनी होगी। जुर्माना लगाए जाने के एक महीने के भीतर ही यह अपील करनी होगी।

लोगों की समस्या के चलते RBI ने लिया फैसला

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश की उपलब्धता न होने पर आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला किया है। आरबीआई का यह फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। आरबीआई (RBI) कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि एटीएम के जरिए लोगों को पर्याप्त नगदी सुनिश्चित की जा सके।

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