Rajasthan

जोधपुर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

Last Updated:January 11, 2026, 09:34 IST

Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने गणतंत्र दिवस और वीआईपी यात्राओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 जनवरी तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. धारा 163 के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने फोटोग्राफरों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिना अनुमति ड्रोन का उपयोग न करें और प्रशासन का सहयोग करें.

ख़बरें फटाफट

Jodhpur News: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह-2026 और प्रस्तावित वीआईपी यात्राओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है. शहर की सुरक्षा को सुदृढ़ रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन और किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश ‘नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं.

किए गए आदेश के अनुसार जोधपुर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन नहीं कर सकेगा. यदि किसी विशेष परिस्थिति में ड्रोन का उपयोग आवश्यक है. तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी आगामी 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगी.

सुरक्षा कारणों से तत्काल फैसला

पुलिस प्रशासन ने बताया कि गणतंत्र दिवस और वीआईपी दौरों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी संभावित खतरे को रोकने. मानव जीवन की रक्षा करने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला एकपक्षीय रूप से लिया गया है. ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो.

उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी इस आदेश का उल्लंघन करती है. तो उसके विरुद्ध ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ की धारा 223 और अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 8 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे शहर में प्रभावी रहेगा.

फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों से अपील

पुलिस आयुक्त ने आम नागरिकों. कार्यक्रम आयोजकों. वीडियोग्राफरों और निजी एजेंसियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी भी ड्रोन का उपयोग न करें और अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें.

About the Authorvicky Rathore

Vicky Rathore is a multimedia journalist and digital content specialist with 8 years of experience in digital media, social media management, video production, editing, content writing, and graphic, A MAJMC gra…और पढ़ें

Location :

Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan

First Published :

January 11, 2026, 09:34 IST

homerajasthan

सावधान! जोधपुर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो होगी कार्रवाई….

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj