इन्वेस्टमेंट का बेस्ट कॉम्बो ऑफर! FD से 3 गुना रिटर्न और हजारों रुपये की टैक्स बचत, जोखिम तो न के बराबर
हाइलाइट्स
ELSS में पैसे लगाकर टैक्स बचत के साथ मोटा रिटर्न कमा सकते हैं. 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स फ्री रहता है. आप चाहें तो इसमें एकमुश्त 1.5 लाख रुपये लगा सकते हैं.
नई दिल्ली. वित्तवर्ष 2023-24 खत्म होने को है और यह आखिरी तिमाही चल रही है. नौकरीपेशा के पास तो अपने निवेश पर टैक्स छूट पाने के लिए सिर्फ डेढ़ महीने का ही समय बचा है. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो अब तक आपकी कंपनी के एचआर की ओर से इनवेस्टमेंट प्रूफ के लिए मेल भी आ गई होगी. अगर अभी तक निवेश का लक्ष्य पूरा नहीं किया है और किसी ऐसे विकल्प की तलाश में हैं, जहां एकमुश्त पैसे लगाने के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोगुना रिटर्न पाने का मौका हो और इस पर टैक्स भी FD से कहीं कम चुकाना पड़े तो यह स्टोरी आपके काफी काम की है.
शेयर बाजार जितना रिटर्न और FD से भी कम टैक्स की वजह से यह निवेश विकल्प काफी लोकप्रिय होता जा रहा है. आप भी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में पैसे लगाकर टैक्स बचत के साथ मोटा रिटर्न कमा सकते हैं. इस स्कीम में आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स फ्री रहता है. इतना ही नहीं आप चाहें तो इसमें एकमुश्त 1.5 लाख रुपये लगा सकते हैं. इसका लॉक इन पीरियड भी काफी कम होता है, जिसकी वजह से पैसा भी एफडी के मुकाबले कम समय के लिए फंसता है.
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FD और ELSS की तुलनाबैंक एफडी पर ठीकठाक रिटर्न पाने के लिए आपको 5 साल के लिए फिक्स करना पड़ता है. इसका मतलब है 5 साल तक आपको इस पर 7 फीसदी सालाना तक ब्याज दर मिल सकती है. वहीं, ELSS का मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है. इस दौरान इक्विटी से जुड़े होने की वजह से यह स्कीम आपको 10 से 12 फीसदी और कुछ मामलों में तो 14 फीसदी तक रिटर्न देती है. कुछ ELSS ने तो 20 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.
5 साल के लिए भी बेस्ट है ELSSअगर आप 5 साल के लिए भी ELSS में निवेश करना चाहते हैं तो इसका सिप का विकल्प काफी बेहतर है. सिप के जरिये ELSS में 5 साल की मेच्योरिटी तक निवेश किया जा सकता है. कुछ ऐसे ELSS फंड भी हैं, जिन्होंने सालाना 20 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हम आपको 5 बेस्ट ELSS फंड के बार में बता रहे हैं, जिनका सालाना रिटर्न आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा रहा है.
किस पर कितनी टैक्स बचतबैंक एफडी में निवेश करने पर इससे मिलने वाले ब्याज पर करदाता के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है. एफडी पर जहां 40 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है, वहीं ELSS पर आपको किसी एक वित्तवर्ष में 1 लाख रुपये तक अगर ब्याज के रूप में मिलते हैं तो वह टैक्स फ्री माने जाते हैं. एफडी पर 40 हजार से ज्यादा का ब्याज मिला है तो आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, जो 30 फीसदी तक पहुंच जाता है. वहीं, ELSS पर 1 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज मिलने पर सिर्फ 10 फीसदी की दर से कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ता है. जाहिर है कि आपके हजारों रुपये हर साल टैक्स पर भी बचते हैं और एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न भी मिलता है. इसके अलावा ELSS पर मिला डिविडेंड भी टैक्स फ्री रहता है.
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FIRST PUBLISHED : January 10, 2024, 13:29 IST