Big news about RAS-2021 | RAS-2021: आरएएस—2021 को लेकर बड़ी खबर

आरएएस—2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द
हाईकोर्ट ने एक प्रश्न डिलीट किया, एक का उत्तर बदला और चार प्रश्न विशेषज्ञ कमेटी को भेजे
जयपुर
Published: February 22, 2022 07:08:11 pm
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने एक प्रश्न को डिलीट करने के साथ ही 4 प्रश्नों की जांच के लिए इन्हें विशेषज्ञ कमेटी को सौपने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एक प्रश्न का जवाब पेश दस्तावेज के आधार पर अपने स्तर पर बदला हुआ माना है। हाईकोर्ट फैसले के बाद आरपीएससी भी हरकत में आई और कोर्ट से आज की आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने की गुहार की। माना जा रहा है कि सरकार बुधवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देते हुए एकलपीठ के आदेश पर स्थगन आदेश ले सकती है ताकि मुख्य परीक्षा करवाई जा सके।
अंकित कुमार शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आयोग की ओर से आरएएस भर्ती की मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई। इस पर उन्होंने कई उत्तरों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश कर दी। याचिका में कहा गया कि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी एवं अन्य ने कहा कि कुल 21 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्तियां दर्ज करवाई थी। जिसका निस्तारण करते हुए परिणाम जारी किया जाना चाहिए था। इसी वजह से याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो गए। उनकी ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी ओर से हल किए गए प्रश्नों के जवाब सही थे, लेकिन आयोग ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे। वहीं आयोग ने कहा कि मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने करने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। अभ्यर्थियों की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था।

यह है कोर्ट का आदेश न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने मॉडल प्रश्नपत्र के प्रश्न संख्या 41 को डिलीट माना है। वही प्रश्न संख्या 62 के उत्तर विकल्प को बदला है और प्रश्न संख्या 1, 31,98 और 105 को विशेषज्ञ कमेटी को भेज दिया है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है।
मुख्य परीक्षा में देरी की संभावना
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब के परीक्षा आयोजन में देरी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की तैयारी हो रही है। इसी वजह से आरपीएससी ने मंगलवार को आदेश आने के साथ ही प्रति लेने की प्रक्रिया ली। खंडपीठ से एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगती है तो आरपीएससी को नए सिरे से परिणाम घोषित करना होगा। इससे मुख्य परीक्षा 25 व 26 फरवरी को करवाना संभव नहीं होगा।
ऐसे समझे मामला
राज्य सरकार की ओर से 988 पदों पर निकाली गई थी। आरएएस भर्ती में 27 अक्टूबर 2021 को प्री परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसका परिणाम 17 नवम्बर 2021 को जारी हुआ। आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 20 हजार 102 अभ्यर्थियों को पात्र माना। आरएएस 2021 भर्ती में राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद (कुल 988) हैं। प्री परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद आयोग ने 23 नवंबर को मेंस परीक्षा का सिलेबस जारी किया। मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी की तारीख तय है।
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