अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों के लिए बड़ी मुसीबत, ऐसा हुआ तो आ जाएंगे सड़क पर, खतरनाक है ट्रंप की प्लानिंग – donald trump will end birthright citizenship 1600000 indian origin people in danger
वॉशिंगटन. अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं, जो लाखों भारतवंशियों के लिए मुसीबत की वजह बन सकती है. ट्रंप यदि अपनी योजना में सफल होते हैं तो अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पाने वाले इन भारतवंशियों के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं होगी. दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वह जन्म के आधार पर मिलने वाले अमेरिकी नागरिकता (Birthright Citizenship) के संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर देंगे. एक आंकड़े के मुताबिक, अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पाने वालों की तादाद 1600000 है. हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनके इस बदलाव से प्रभावित होने वाले लोग कहां जाएंगे? उनके लिए कौन सा विकल्प ओपन रहेगा?
डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 20 जनवरी 2025 को जब वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो उसके बाद जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इस संवैधानिक प्रावधान को बदलने पर कई तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं. NBC के मीट द प्रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस प्रावधान को समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि यह बकवास है. बता दें कि कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ भी जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने के प्रावधान को समाप्त करने की वकालत करते हैं. उनका कहना है कि सिर्फ इसलिए कई लोग बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका में घुस आते हैं. इस नियम का काफी दुरुपयोग किया जा रहा है.
16 लाख भारतवंशियों पर क्या पड़ेगा असर?जानकारी के अनुसार, अमेरिका में 16 लाख ऐसे भारतवंशी हैं, जिन्होंने जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता हासिल की है. अब सवाल उठता है कि यदि ट्रंप अपने ऐलान पर अडिग रहते हैं तो वहां रहने वाले लाखों भारतवंशी अमेरिकी नागरिकों का क्या होगा? ट्रंप ने हालांकि अभी यह नहीं बताया है कि यदि वह जन्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधान को समाप्त किया जाता है तो उसके लागू करने की अवधि क्या होगी. क्या इसमें ऐसे सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा या फिर बदलाव के बाद की तिथि से या बदलाव वाली तिथि से यह लागू होगी. बहरहाल, विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के लिए इस फैसले को लागू करना कतई आसान काम नहीं होगा. इसके चलते कई तरह की बाधाओं को पार करना होगा.
14वां संविधान संशोधनअमेरिका के संविधान में तकरीबन 150 साल पहले महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था. इसके जरिये जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने की व्यवस्था की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य उनलोगों को नागरिकता प्रदान करना था, जो दशकों पहले यहां आए थे और उनके बच्चे यहीं पैदा हुए. इसमें स्पष्ट तौर पर कह गया है कि वे सभी लोग जिनका जन्म अमेरिकी सरजमीं पर हुआ है, वे इस देश के नागरिक होंगे. ट्रंप के ऐलान के बाद भी संवैधानिक विशेषज्ञ इसको लेकर आश्वस्त नहीं हैं. उनका कहना है कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा जो कतई आसान काम नहीं है.
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FIRST PUBLISHED : December 11, 2024, 23:38 IST