राशन को लेकर बदल गया नियम, सरकार ने जारी किया निर्देश, इन लोगों को होगा बड़ा नुकसान

झुंझुनूं/राजस्थान: अगर आप भी राशन लेते हैं तो आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पता होनी चाहिए. इसके बिना आप राशन कार्ड लेने से वंचित रह सकते हैं. सीधा-सीधा कहे तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है.
अब राशन की दुकान से हर महीने की अंतिम तारीख तक अपना राशन लेना जरूरी होगा. केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए रसद विभाग को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण में अंतिम तारीख का नियम लागू किया जाए.
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इस नए नियम के तहत यदि उपभोक्ता ने 30 या 31 तारीख तक अपना राशन नहीं लिया तो उसका राशन लैप्स हो जाएगा. उसे अगले महीने में पिछले महीने का राशन नहीं मिलेगा. पहले कई उपभोक्ता एक बार में दो महीने का राशन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
क्या है नया निर्देश
नए निर्देश आने के बाद झुंझुनूं जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी राशन डीलरों को माह की अंतिम तारीख तक राशन वितरण करने के निर्देश दिए हैं. इससे राशन वितरण में गड़बड़ी पर रोक लगेगी और व्यवस्था में सुधार आएगा. अब राशन की दुकानों पर हर महीने की पहली तारीख को ही राशन उपलब्ध होगा. दुकानदारों को हर दिन अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी.
हालांकि, माह की अंतिम तारीखों में वितरण का दबाव बढ़ सकता है, और इस दौरान पॉश मशीन या सर्वर में कोई गड़बड़ी होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि इस संबंध में आगे से निर्देश मिल चुके हैं और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इस नियम का उद्देश्य शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करना और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमितता लाना है. हालांकि, उपभोक्ताओं को अब समय पर अपना राशन लेने की आदत डालनी होगी ताकि उनका हक किसी भी स्थिति में छूट न जाए.
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FIRST PUBLISHED : August 29, 2024, 09:40 IST