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‘जय फिलिस्तीन’ बोल तो दिया, अब लेने के देने पड़ेंगे, क्‍या ये नियम नहीं जानते थे असदुद्दीन ओवैसी?

नई दिल्‍ली, हैदराबाद से चुनकर आए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथग्रहण के दौरान ‘जय भीम, जय मीम’ के साथ ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे लगाए. आखिर में उन्‍होंने ‘तकबीर अल्ला हू अकबर’ का नारा भी लगाया. इसे लेकर खूब बवाल हुआ. उनके ‘जय फिलिस्तीन’ नारे को संसद की कार्यवाही से तो निकाल दिया गया, लेकिन मामला संगीन हो चला है. अब एक्‍सपर्ट का मानना है क‍ि इस नारे की वजह से ओवैसी की सांसदी भी छ‍िन सकती है. आइए जानते हैं क‍ि आख‍िर इस बारे में संसदीय नियम क्‍या कहते हैं?

ओवैसी ने शपथ के दौरान जब फिलस्तीन का नारा लगाया तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने तुरंत विरोध क‍िया. इसके बाद पीठासीन अधिकारी राधामोहन सिंह ने ओवैसी के इस बयान को रिकार्ड से निकालने के लिए कहा. लेक‍िन तब तक तीर कमान से निकल चुका था. लेकिन संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर, उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है. एक्‍सपर्ट के मुताब‍िक या तो उन्‍हें फ‍िर शपथ लेने को कहा जा सकता है, या फ‍िर वे अयोग्‍य ठहराए जाएंगे.

क‍िन कारणों से छिन जाती सदस्‍यता

FIRST PUBLISHED : June 25, 2024, 22:10 IST

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