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Breaking rape of 10 year old girl court gave verdict in just 9 days rapist sentenced to 20 years jail rjsr

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Big Decision of POCSO Court of Rajasthan: जयपुर की पोक्सो कोर्ट-3 मेट्रो-1 (POCSO Court) ने आज नजीर पेश करते हुये 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुये रेप केस में वारदात के महज 9 दिन के भीतर अभियुक्त को सजा सुना दी है. अभियुक्त कमलेश मीणा को 20 साल की सजा सुनाई गई है.

जयपुर. राजधानी जयपुर की पोक्सो कोर्ट-3 मेट्रो-1 (POCSO Court) ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची से हुये रेप केस (Rape Case) के बाद महज 9 दिन में आज अपना फैसला (Verdict) सुना दिया है. कोर्ट ने अभियुक्त कमलेश मीणा को 20 साल की सजा सुनाई है. यह राजस्थान का संभवतया पहला मामला है जिसमें इतनी जल्दी ट्रायल हुआ है. मासूम के साथ 27 सितंबर को कोटखवादा थाना इलाके में हुआ रेप हुआ था. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपी को तत्काल गिरफ्तार महज 7 घंटे में चालान पेश कर दिया था. उसके बाद अभियोजन ने 5 कार्य दिवस में ट्रायल किया पूरा किया.

वहीं राजस्थान में पहली बार इस मामले में वीसी से पीड़िता के बयान हुये थे. फैसला जज विकास खंडेलवाल की कोर्ट ने सुनाया है. पीड़िता अस्पताल में भर्ती होने के के कारण कोर्ट नहीं आ सकती थी. इसलिये उसके बयान वीसी के माध्यम से दर्ज किये गये थे.

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