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खिलवाड़ नहीं कर सकते… जमानत याच‍िका में केजरीवाल की तरफ से स‍िंघवी ने रखी की क्‍या-क्‍या दलीलें, कोर्ट ने दे दी डेट

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह शराब घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई करेगा. आपको बता दें क‍ि केजरीवाल ने अपनी ग‍िरफ्तारी को चुनौती देने वाली याच‍िका पर जांच एजेंसी सीबीआई को नोट‍िस जारी होने के एक द‍िन बाद यह याच‍िका दायर की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी ने हाईकोर्ट में दाख‍िल जमानत याच‍िका में कहा क‍ि जांच में पूरा सहयोग किया. उन्‍होंने कहा क‍ि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और अस्थिर है. उन्‍होंने कहा क‍ि सीबीआई मामले की जांच की आड़ में केजरीवाल को लगातार परेशान कर रही है. इसे गंभीर निराशा और चिंता का विषय बताया है. जमानत याचिका में कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से खिलवाड़ नहीं कर सकती है.

केजरीवाल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, जिसने कहा कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा कि आवेदक को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया गया था और उन्होंने जमानत याचिका दायर की है.

जब वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को तारीख तय करने पर जोर दिया, तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा क‍ि न्यायाधीश को कागजात देखने दें. हम इसे अगले दिन सुनेंगे. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

सीबीआई को देना है केजीवाल की याच‍िका पर जवाबउन्होंने पहले ही सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और याचिका हाईकोर्ट के सामने पेंड‍िंग है. अदालत ने नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले को 17 जुलाई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया था. केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam

FIRST PUBLISHED : July 3, 2024, 16:54 IST

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