केन्द्रीय सहकारी बैंक की अपील! किसानों के लिए बड़ा मौका, समय पर भुगतान कर पाएं ब्याज में 7% तक की छूट

Last Updated:March 21, 2025, 11:19 IST
Subsidy On Loan : राजस्थान सरकार किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालीन फसली ऋण पर ब्याज अनुदान योजना चला रही है. केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर के अनुसार, खरीफ सीजन 2024 में लिए गए फसली ऋण की अंतिम देय ति…और पढ़ें
ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ…
हाइलाइट्स
किसानों को 7% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगाऋण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 हैसमय पर भुगतान से डिफॉल्टर नहीं होंगे
जालोर : राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर ने ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है. बैंक के अनुसार, खरीफ सीजन 2024 में लिये गये अल्पकालीन फसली ऋण की अंतिम देय तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है. इस अवधि के भीतर ऋण जमा करने वाले किसानों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा देय कुल 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा.
समय पर भुगतान से मिलेगी छूट…केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने बताया कि यदि कोई किसान इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने ऋण का भुगतान कर देता है, तो उसे 7% ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा. इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा, जिससे वे आगामी खरीफ 2025 के लिए नए ऋण के पात्र बने रहेंगे.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो ऋणी किसान 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं करेंगे, वे इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यदि किसी किसान का ऋण डिफॉल्टर हो जाता है, तो उसे ब्याज अनुदान की छूट नहीं मिलेगी, बल्कि उसे ऋण वितरण की तिथि से ही पूरा ब्याज चुकाना होगा. साथ ही, ऐसे किसान भविष्य में नए ऋण के लिए अयोग्य हो सकते हैं.
किसानों के लिए आवश्यक सूचना..बैंक ने सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) से जुड़े ऋणी सदस्यों को सूचित किया है कि वे अपनी अल्पकालीन फसली ऋण की देनदारी जल्द से जल्द पूरी करें. ऋण समय पर चुकता करने से किसान ब्याज में छूट के साथ-साथ अपनी क्रेडिट प्रोफाइल भी मजबूत बनाए रख सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में बिना किसी परेशानी के ऋण प्राप्त हो सकेगा.
क्यों जरूरी है समय पर ऋण चुकाना?ब्याज अनुदान का लाभ: कुल 7% ब्याज अनुदान (4% राज्य सरकार + 3% केंद्र सरकार)डिफॉल्टर होने से बचाव: समय पर भुगतान करने से किसान डिफॉल्टर नहीं होंगे.भविष्य में ऋण पात्रता: देय तिथि तक ऋण चुकाने वाले किसान ही आगामी खरीफ 2025 में ऋण के लिए पात्र रहेंगे.अतिरिक्त ब्याज से बचाव: ऋण समय पर न चुकाने पर ब्याज छूट नहीं मिलेगी और अधिक ब्याज देना पड़ेगा.
Location :
Jalor,Rajasthan
First Published :
March 21, 2025, 11:19 IST
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31 मार्च 2025 तक फसली ऋण चुकाएं, पाएं 7% ब्याज अनुदान का लाभ…