राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में हुआ बदलाव, भरतपुर और बीकानेर में बनेगा विकास प्राधिकरण

जयपुर. राजस्थान में सरकारी नौकरियों को लेकर सूबे की भजनलाल सरकार ने बड़े और अहम फैसले लिए हैं. इसके तहत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में बदलाव किया गया है. इसमें अब 10वीं की जगह 12वीं न्यूनतम योग्यता होगी. आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से होगी. इनके सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी मिल गई है. इन फैसलों पर शनिवार को हुई भजनलाल कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है.
कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता कर बताया कि ‘राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2004’ को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें अब राजस्थान में जबरन और प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा. इस कानून को अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा. फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.
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भरतपुर और बीकानेर में बनेगा विकास प्राधिकरणउपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बैठक में प्रदेश के उत्थान के लिए 9 नीतियों को एक साथ मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण को भी मंजूरी दे दी है. बैठक में जयपुर में मेट्रो फेज 2 और 3 को मंजूर कर लिया गया है. कर्मचारियों के कल्याण और वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनाई गई कमेटी की कमान खेमाराम चौधरी को सौंपी गई है.
आर्थिक विकास के लिए 9 नई नीतियां तैयार की गई हैमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए 9 नई नीतियां तैयार की गई है. राज्य में एक जिला एक उत्पादन के लिए नीति अपनाई जाएगी. अब कोई भी माइनिंग लीज पर तब ही दी जाएगी जब औपचारिकता पूरी हो जाएगी. SC-ST का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन कन्वर्ट करवाएगा तो उसे न्यूनतम खर्च करना पड़ेगा. SC-ST के लोग संबंधित तहसीलदार को एप्लीकेशन देकर यह लाभ ले सकेंगे. जमीन उनके स्वयं के पास रहेगी. वो उस जमीन को डवलप कर सकते हैं.
इन नीतियों को कैबिनेट ने दी है मंजूरीबैठक में राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, राजस्थान एबीजीसी-एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटक इकाई नीति 2024, राजस्थान एम SEND और नीति 2024 और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा निति 2024′ को मंजूरी दी गई है.
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FIRST PUBLISHED : December 1, 2024, 10:47 IST