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तारबंदी योजना में हुआ बदलाव, अब इस श्रेणी के किसान भी ले सकते हैं अनुदान, ये है आवेदन करने की प्रक्रिया

Last Updated:April 02, 2025, 17:47 IST

Rajasthan Agricultural Fencing Scheme: राज्य सरकार के तारबन्दी कार्यकम में इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्य में कृषकों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वा…और पढ़ेंतारबंदी योजना में हुआ बदलाव, अब इस श्रेणी के किसान भी ले सकेंगे अनुदान

तारबंदी

हाइलाइट्स

राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना में बदलाव किया.अब छोटे किसान भी तारबंदी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.आवेदन के लिए न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है.

सिरोही: अगर आप भी अपने खेत में तारबंदी करवा रहे हैं, तो राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में जान लें. राज्य सरकार ने तारबंदी के लिए पूर्व में चलाई जा रही तारबंदी सब्सिडी योजना में जगह की पात्रता को कम कर दिया है. इससे भूमि वाले छोटे किसान भी इसका फायदा ले सकेंगे. राज्य सरकार के तारबन्दी कार्यक्रम में इस वित्तीय वर्ष के लिए जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्य में कृषकों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से फसल का बचाव और रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली तारबन्दी के लिए सब्सिडी दी जाएगी.

इस वित्तीय वर्ष में तारबंदी योजना में एक जगह 0.5 हेक्टेयर या 2 बीघा जमीन होना आवश्यक है. पूर्व में यह क्राइटेरिया 6 बीघा था. इस योजना में किसानों उओ तारबन्दी करवाने पर 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है.

आवेदन के लिए ये पात्रता जरूरी

तारबंदी कार्यकम राज्य योजना-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एंव पोषण मिशन-न्यूट्रीसीरियल, दलहन, गेहूं व मोटा अनाज और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन (60:40) के तहत तारबन्दी के लिए अनुदान की पात्रता तय किए गए हैं. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है. एक कृषक समूह में कम से कम 2 कृषक व न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है और समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो. सामुदायिक स्तर पर तारबन्दी में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भमि तथा समह की भमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में होना आवश्यक है.

ऐसे करें आवेदन

योजना में आप कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in से ऑनलाइन या विभागीय कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं. किसान नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदक आवेदन पत्र आनलाइन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त होगी. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण लगाना जरूरी है.

Location :

Sirohi,Rajasthan

First Published :

April 02, 2025, 17:47 IST

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