Rajasthan

Children Will Return To School, Shehnai Will Resonate In Marriage Cere – स्कूलों में बच्चों से लौटेगी रौनक, शादी समारोह में भी गूंजेगी शहनाई

गृह विभाग ने जारी की नई गाइड लाइन

राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट के बाद नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला स्कूल खोलने को लेकर किया गया हैं। अब कक्षा 6 से 8 वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से खोले जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से संचालित होगी। हालांकि इसमें स्कूल 50 प्रतिशत बच्चों को ही स्कूल में बुला सकेंगे। इसमें कोरोना गाइडलाइन्स की पालना जरूरी होगी। स्कूल संचालकों को माता पिता से अनुमति लेनी जरूरी होगी। शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टॉफ, ऑटो और अन्य वाहन चालकों को 14 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की एक एक डोज अनिवार्य रुप से लेनी होगी। साथ ही वाहन में भी बैठक क्षमता के अनुसार बच्चे बिठाए जा सकेंगे। यदि कोई अभिभावक बच्चों को भेजना नहीं चाहता तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। प्रार्थना सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। साथ ही स्कूल परिसर में कैंटीन को भी बंद रखा जाएगा।
विवाह में 200 आदमियों की छूट
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत शादी समारोह में अब अधिकतम 200 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई हैं। विवाह व्यवसाय से जुड़े व्यापारी काफी समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि शादी समारोह में उन्हें ज्यादा व्यक्ति बुलाने की छूट दी जाए। इसके बाद राज्य सरकार ने आज 200 व्यक्तियों को आने की अनुमति दी हैं।
सरकारी छात्रावास भी संचालित होंगे।
नई गाइडलाइन के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जनजातीय विकास विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास एवं मां बाडी केन्द्रों को भी 20 सितंबर से खोलने की अनुमित होगी। इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन संबंधित विभाग जारी करेगा।
निजी कार्यालयों में भी जा सकेंगे कर्मचारी
सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय और निजी कार्यालयों में समय के अनुसार पूरी क्षमता के साथ कर्मचारियों को अनुमति दी हैं। हालांकि सरकार ने इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने की बात कही हैं।
स्कूल के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान
प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन को छूटी दी हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8वीं तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियां और 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक नियमित कक्षा 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेगी। इसके साथ ही विद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ एवं सस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो और कैब के चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के आने जाने के लिए बस, ऑटो कैब सहित अन्य वाहन में बैठक क्षमता के अनुसार ही छूट दी गई हैं। नियमित कक्षाओं में 50 प्रतिशत से उपस्थित ज्यादा नहीं होगी।
माता पिता से लेनी होगी अनुमति
शिक्षण संस्थानों में आने से पहले सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान की ओर से उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई लगातार जारी रहेगी। संस्थान में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री जरूरी होगी। बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से पहले स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान में कैटीन का संचालन नहीं होगा।

रेस्टोरेट में खाएंगे खाना
रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता के अनुसार सुबह 9 से रात 10 बजे तक अनुमत होंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात दस बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। जिम योगा सेंटर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में मवेशियों का व्यापार पशु हाट मेला द्वारा ही किया जाता हैं। पशु हाट मेला का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति से लगाया जा सकेगा।

स्वीमिंग पुल में लगाएंगे गोता
प्रदेश में पिछले काफी समय से बंद चल रहे स्वीमिंग पुल को खोलने की इजाजत दी गई हैं। प्रदेश में संचालित स्वीमिंग पुल्स को 20 सितंबर से उन लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा रखी हो।
प्रदर्शनी में भी जा सकेंगे लोग
प्रदर्शनी और सामाजिक कार्यक्रम सुबह 6 से रात 10 बजे तक 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। यहां भी यह जरूरी होगी जो लोग भी आते है उन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली है और प्रदर्शनी के दौरान मास्क का उपयोग और दो गज की दूरी के साथ उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा।
नहीं हो पाएंगे धार्मिक समारोह
सार्वजनिक आयोजन, यथा राजनैतिक, खेल कूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों का आयोजन, मेलों हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।





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