Rajasthan

Collector has the right to issue arms license self-defense: Dhariwal | आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार कलक्टर को : धारीवाल

locationजयपुरPublished: Feb 16, 2023 05:34:03 pm

संसदीय कार्य मंत्री शान्ति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि आत्‍म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने के आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को होता है।

आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार कलक्टर को : धारीवाल

आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने का अधिकार कलक्टर को : धारीवाल

संसदीय कार्य मंत्री शान्ति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि आत्‍म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करने के आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को होता है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, तहसीलदार और वन विभाग से रिपोर्ट प्राप्‍त होने के उपरांत जिला कलक्टर की ओर से लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय किया जाता है। जिला कलक्टर को रिपोर्ट पेश करने का समय 30 दिन निर्धारित किया गया है।

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj