Maharashtra EVM News: शरद पवार-केजरीवाल ने तय किया एजेंडा, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा जवाब, समझें पूरा मामला

नई दिल्ली. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मसले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) समेत महाराष्ट्र से जुड़ा इंडिया फ्रंट अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. दिल्ली में एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एनसीपी सांसदों और हालिया विधानसभा चुनाव लड़े नेताओं की बैठक हुई.
बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला शरद पवार की पार्टी की तरफ से किया गया है. बैठक के बाद पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और इस मामले में इंडिया फ्रंट की वकालत वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे. बतौर एनसीपी नेता बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले को भी सबके सामने रखा.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला ऐसे समय में हुआ है, जबकि ईवीएम पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार उठाये जा रहे आरोपों को भारतीय निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में वीवीपैट की गिनती में किसी प्रकार की खामी सामने नहीं आई है. आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के पांच पोलिंग स्टेशनों के ईवीएम के वोटों का वीवीपैट से मिलान जरूरी होता है. इन पांच पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिये होता है और वीवीपैट तथा ईवीएम के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं.
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना के दिन महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 1,440 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप का मिलान किया गया था. आयोग ने कहा, “हर विधानसभा क्षेत्र में पांच पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती के बाद कहीं भी उम्मीदवारों को ईवीएम में मिले वोट और वीवीपैट मशीन की पर्ची में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई.” उसने बताया कि सभी 36 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट आ चुकी है.
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FIRST PUBLISHED : December 10, 2024, 22:42 IST