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सिनेमा हॉल में 20 की बोतल 50 में, कंज्यूमर कोर्ट को आया गुस्सा, ठोंक दिया लाखों का जुर्माना

Last Updated:April 29, 2025, 10:47 IST

राजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग ने पानी की बोतल महंगे दाम पर बेचने के लिए सिनेमा हॉल और नामी कोल्डड्रिंक कंपनी पर जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने दोनों पर संयुक्त रुप से एक लाख पैंतीस हजार का जुर्माना लगाया है. आइए…और पढ़ेंसिनेमा हॉल में 20 की बोतल 50 में, कंज्यूमर कोर्ट को आया गुस्सा, ठोंका जुर्माना

बाजार मूल्य से महंगी बोतल बेचने पर हुई कार्यवाई (इमेज- फाइल फोटो)

भारत में सिनेमा देखना तो सस्ता है लेकिन वहां बिकने वाला कोल्ड्रिंक और बेवरेज काफी महंगा होता है. पानी की एक बोतल भी बाजार के भाव से काफी ज्यादा में बेचा जाता है. ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को लेकर एक उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले पर एक्शन लेते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हॉल और कोल्ड्रिंक कंपनी के ऊपर संयुक्त रुप से एक लाख पैंतीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हॉल में बिकने वाले महंगे पानी के बोतल और कोल्ड्रिंक्स को अनुचित व्यापारिक व्यवहार बताया और ये कार्यवाई की. इस फैसले के तहत आयनॉक्स लेजर लिमिटेड और कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर एक्शन लिया गया. तीनों के ऊपर एक लाख पैंतीस हजार का जुर्माना लगाया गया है. इसमें एक एक लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जाएगा और बाकी के पैंतीस हजार रुपये शिकायत करने वाले परिवादी को दिए जाएंगे.

बिलकुल गलत बातजोधपुर के कंज्यूमर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई. आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा और लिकायत अली की बेंच ने शिकायत पर फैसला करते हुए कहा कि सिनेमा हॉल में महंगे दाम में खाद्य और पेय पदार्थ बेचना बिलकुल गलत है. शहर में एक ही उत्पाद के अलग-अलग दाम नहीं हो सकते. अगर ऐसा है तो ये उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है. इसी के तहत कंज्यूमर कोर्ट ने आयनॉक्स और पेय कंपनियों पर जुर्माना लगाया है.

बीस की बोतल पचास मेंइस मामले को 2017 में जितेंद्र बोहरा ने दर्ज करवाया था. जितेंद्र अपने परिवार के साथ आयनॉक्स में फिल्म देखने गए थे. लेकिन वहां बीस की पानी की बोतल उन्हें पचास में दी गई. इसे अनुचित बताते हुए जितेंद्र ने कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज करवाया था. इस मामले पर कंपनियों की तरफ से सफाई भी दी गई थी. उनका कहना था कि विशेष बिक्री चैनल के तहत मूल्य अलग रखा गया है. साथ ही ये भी कहा कि हॉल में मुफ्त पानी भी उपलब्ध है. लेकिन इन दलीलों को खारिज करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया.

First Published :

April 29, 2025, 10:47 IST

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