Covid Death Cm Ashok Gehlot Fress Transport Local Bodies Rajasthan – कोरोना से मौत होने पर पार्थिव देह ले जाने के लिए मिलेगी निशुल्क परिवहन व्यवस्था, निकाय उठाएंगे खर्च

प्रदेश में कोविड संक्रमण से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने कोविड से मौत होने पर पार्थिव देह को ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की है। इसका समस्त खर्च निकायों की ओर से वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जोधपुर नगर निगम उत्तर ने इसकी शुरुआत की है।
जयपुर।
प्रदेश में कोविड संक्रमण से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने कोविड से मौत होने पर पार्थिव देह को ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था की है। इसका समस्त खर्च निकायों की ओर से वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जोधपुर नगर निगम उत्तर ने इसकी शुरुआत की है।
सरकार की ओर से सभी जिला कलेक्टर, नगरीय निकायों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत पार्थिव देह के निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार में परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था, अन्तिम संस्कार सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं अन्तिम संस्कार स्थल पर की जाएं। इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए। अगर परिजनों को पार्थिव देह को चिकित्सालय से शमशान, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड तक ले जाने में परेशानी हो रही है तो जिला प्रशासन अथवा आरटीओ-डीटीओ के माध्यम से उक्त वाहन अधिग्रहण करवाया जाएगा। इस व्यवस्था की जानकारी देने के लिए निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर को स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन और आम लोगों की जानकारी में लाने के लिए प्रचार किया जाएगा।
यूं होगा काम
परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय और स्थानीय निकाय में रहेगी। देह के परिवहन के लिए सूचना मिलते ही रजिस्टर में इसकी सूचना को अंकित कर संबंधित व्यक्ति के नम्बर व पता देकर, नियंत्रण कक्ष की ओर से बिना किसी देरी के पर्ची जारी की जाएगी ताकि समय पर वाहन रवाना किया जा सके। वापसी में रजिस्टर में वापस प्रविष्टि अंकित होगी।
लावारिस शव का अंतिम संस्कार कराएंगे निकाय
कोविड से लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पहले की तरह ही अंतिम संस्कार की समस्त व्यवस्था, स्थानीय निकाय ही करेंगे। उक्त समस्त व्यवस्थाएं संबंधित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय करेंगे।