Rajasthan
जानिए क्या कहती है नई गाइडलाइन, कहां मिलेगी छूट, किस पर रहेगी पाबंदी Rajasthan News-Jaipur News-Lockdown from today-know what the new guideline says

जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर ने राजस्थान को बेजार करके छोड़ दिया है. कोरोना महामारी (Corona epidemic) के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में आज 10 मई सुबह 5 बजे से लॉकडाउन (Lockdown) शुरू हो गया है. यह 24 मई सुबह 5 तक जारी रहेगा. इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर पाबंदी रहेगी. बेवजह घूमते पाए गए तो संस्थागत क्वॉरेंटाइन रहना पड़ेगा. इस लॉकडाउन में सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी. एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी पाबंदी लागू रहेगी. गांवों में भी इसी तरह की सख्ती रहेगी. शहर से गांवों और गांवों से शहर में आवाजाही पर भी रोक रहेगी. निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की मंजूरी नहीं दी जायेगी. यह है लॉकडाउन की पूरी गाइडलाइन – वीकेंड पर पहले की तरह ही दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सबकुछ बंद रहेगा.- 24 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. – शादियों में 11 से ज्यादा मेहमान एकत्र नहीं हो पायेंगे. – अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे.
– शादी समारोह, डीजे, बारात, दावत की मंजूरी 31 मई तक नहीं मिलेगी. – मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे. – राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. लॉक डाउन में यहां मिलेगी छूट – माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं है. – उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी. – मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे. – पास जिला कलेक्टर जारी करेंगे. – प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी. – शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. ये दुकानें खुलेंगी – फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी. – फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक और किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी. – पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. – खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी. – साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी. – डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत है. – मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. – मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट रहेगी. – सभी उद्योग, निर्माण इकाइयों में श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके. – श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा. – इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा.
– शादी समारोह, डीजे, बारात, दावत की मंजूरी 31 मई तक नहीं मिलेगी. – मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे. – राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. लॉक डाउन में यहां मिलेगी छूट – माल ढुलाई वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं है. – उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट खुलेंगी. – मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे. – पास जिला कलेक्टर जारी करेंगे. – प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर आने जाने की मंजूरी होगी. – शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. ये दुकानें खुलेंगी – फल, सब्जी, दूध, किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी. – फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक और किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी. – पशुओं के चारे की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी. – खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी. – साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी. – डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत है. – मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी. – मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटेगरी के ट्रांसपोर्टेशन में छूट रहेगी. – सभी उद्योग, निर्माण इकाइयों में श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके. – श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा. – इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा.