NEET Fraud: हद हो गई…यहां हर परीक्षा केंद्र पर 75 से ज्यादा नीट-यूजी कैंडिडेट को 600 से ज्यादा मार्क्स – neet ug exam fraud above 75 candidate got more than 600 marks in sikar exam center nta supreme court order

नई दिल्ली. NEET-UG फ्रॉड मामले में हर दिन कोई न कोई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने NEET-UG का केंद्रवार परीक्षा परिणाम जारी करने को कहा था. शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार उसी तरह परिणाम जारी किए गए हैं. इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. राजस्थान के सीकर में प्रत्येक परीक्षा केंद्र से 75 से अधिक NEET-UG कैंडिडे ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. कुछ केंद्रों पर यह संख्या 150 तक पहुंच गई है. मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केंद्रवार परिणाम के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है. सीकर में 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है.
उदाहरण के लिए अरावली पब्लिक स्कूल के एक केंद्र पर 942 अभ्यर्थियों में से 90 से अधिक ने 600 से अधिक और 7 ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए. इसी तरह मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर में 110 से अधिक अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए. विश्व भारती पीजी कॉलेज सेंटर में यह संख्या 75 से अधिक है और टैगोर पीजी कॉलेज में भी यही स्थिति है. आर्यन पीजी कॉलेज सेंटर में 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 90 है. सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में 85, बीपीएस कॉन्वेंट स्कूल में 94, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में 132 और श्री मंगल चंद दीवानिया विद्या सेंटर में 115 हैं.
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4200 से अधिक को 600 मार्क्ससीकर के परीक्षा केंद्रों पर 27,000 से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 4200 से अधिक ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए. कुल मिलाकर 30,204 छात्र ऐसे हैं, जिन्होंने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं. यह देश भर के कुल 23.22 लाख अभ्यर्थियों का 1.3 प्रतिशत है. सीकर के दो अन्य केंद्रों पर 150 अभ्यर्थियों तथा 83 अभ्यर्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. यह परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे. परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.
सुप्रीम कोर्ट का आदेशसुप्रीम कोर्ट ने ने आदेश दिया था कि अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए परिणाम घोषित किए जाएं. शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह यह पता लगाना चाहती है कि कथित रूप से अनियमितता के घेरे में आए केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी जगह परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अंक तो नहीं मिले हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 20, 2024, 23:52 IST