Rajasthan

Defamation Case CM Ashoka Gehlot relief continues court said will be able to appear before video conferencing till October 14 | मानहानि मामले में CM गहलोत की राहत बरकरार, कोर्ट ने कहा – 14 अक्टूबर तक VC से हो सकेंगे पेश

Defamation Case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में CM अशोक गहलोत की राहत बरकरार रखी है। CM गहलोत 14 अक्टूबर तक VC से पेश हो सकेंगे। सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने ऐक्शन लेते हुए सीएम गहलोत पर मानहानि का मामला दर्ज कराया है।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शनिवार को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को ट्रायल कोर्ट में वीसी से पेश होने की राहत बरकरार रखी है। इस मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एम के नागपाल की अदालत में सुनवाई हुई। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को राहत देते हुए 14 अक्टूबर तक अंतरिम सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। अगली सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी अपना पक्ष रखेंगे।

अंतरिम राहत का आज अंतिम दिन

सीएम अशोक गहलोत ने मामले की ट्रायल पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की है। सीएम गहलोत को मिली अंतरिम राहत का आज अंतिम दिन था।

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सीएम गहलोत ने लगाए थे यह आरोप

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 फरवरी को आरोप लगाया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के माता-पिता और पत्नी समेत उनका पूरा परिवार संजीवनी घोटाले में शामिल है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की थी और इसके बाद कोर्ट ने अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया था।

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