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delhi high court says alligation about manhood of husband and take him to impotency test id mental cruelty by wife | पति की ‘मर्दानगी’ पर शक करना, साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना ‘मानसिक क्रूरता’: दिल्ली हाईकोर्ट

locationनई दिल्लीPublished: Dec 26, 2023 04:04:00 pm

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पति की मर्दानगी के बारे में उसकी पत्नी द्वारा आरोप लगाना, जांच कराना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा।

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दिल्ली उच्च न्यायलय ने पति-पत्नी के विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कड़े लहजे में कहा कि किसी महिला का अपने पति पर यह आरोप लगाना कि दफ्तर की महिला संग उसके अफेयर है, यह किसी मानसिक क्रूरता से कम नहीं है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि अगर कोई महिला अपने पति की मर्दानगी पर सवाल उठाती है, उसे नपुंसक कहती है और मेडिकल टेस्ट के लिए मजबूर करती है, तो वह भी मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि दहेज की मांग, विवाहेतर संबंधों के आरोपों के साथ पति को नपुंसकता परीक्षण कराने के लिए मजबूर करना और उसे महिलावादी करार देना मानसिक पीड़ा के लिए पर्याप्त है।

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