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Corona New Guidelines Hindi Rajasthan – राजस्थान में कल से लागू होगी नई गाइडलाइन: धार्मिक स्थल शाम 4 बजे तक खुलेंगे, बाजार 7 बजे तक

गहलोत सरकार ने कोरोना के असर को कम होता देख प्रदेश में अनलॉक थ्री की गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत सशर्त बाजारों को सात बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

जयपुर। गहलोत सरकार ने कोरोना के असर को कम होता देख प्रदेश में अनलॉक थ्री की गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत सशर्त बाजारों को सात बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसमें 60 प्रतिशत कर्मचारियों की टीके की पहली खुराक लग चुकी हो। प्रदेश में धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे।

इसके साथ ही शहर में सिटी और मिनी बसों को संचालन रात आठ बजे तक होगा। शनिवार आठ बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा राजकीय कार्यालय 6 बजे तक खुलेंगे। शादी समारोह में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी।

लोगों की सुविधा को देखते हुए पेट्रोल पंप रात आठ बजे तक चालू रहेंगे। गृह विभाग ने शनिवार रात को संशोधित गाइड लाइन जारी करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव टेस्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र सुनिश्चित करना होगा।

जारी रहेगा एक दिन का कर्फ्यू
पूरे राज्य में शनिवार रात 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन रात 8 से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

बच्चों की चिंता
सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, वे अभी बाहर नहीं निकलें।

अभी आयोजन नहीं
किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलूस/त्योहारों/मेलों/हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

आना-जाना आसान
– शहर में मिनी बसें सुबह 5 से रात 8 बजे तक चलेंगी।
– निजी वाहनों का आवागमन सोमवार से शनिवार सुबह 5 से रात 8 बजे तक हो सकेगा।

ऐसे खुलेंगे दफ्तर
– ऐसे कार्यालय, जहां कार्मिक संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत और जहां कार्मिक संख्या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।
– ऐसे कार्यालय, जिनके 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।
– राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक रहेगा।

लौटेगी रौनक, मगर ध्यान रखें
– सभी दुकान, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे। कितने प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन लगी, सूची डिस्प्ले करेंगे।
– दुकान-प्रतिष्ठान में 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी तो शाम 4 से 7 बजे तक अतिरिक्त ३ घंटे खोलने की अनुमति होगी।
– क्लबों में आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी। इनडोर खेल गतिविधियां उन्हें अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली।
– रेस्टोरेंट में सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था के 50 प्रतिशत के साथ अनुमत होंगे।
– जिस जिम और रेस्टोरेंट में 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका, उन्हें शाम 4 से 7 बजे तक अतिरिक्त ३ घंटे खोलने की अनुमति होगी।

वैक्सीन लगा तो घूमें
जनता के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक खुलेंगे। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, उन्हें शाम 4 से 7 बजे तक अनुमति होगी।

पेट्रोल-डीजल भरवाने में राहत
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यआवश्यक सेवाओं में लगे वाहन एवं सरकारी वाहन के लिए पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट खोलने की अनुमती होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह 5 से रात 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा।

शादी समारोह…शर्तें लागू
वैवाहिक कार्यक्रम 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि में अधिकतम 40 लोगों ( 25 परिजन व अतिथि, 10 बैण्ड-बाजे वाले, 5 अन्य) के साथ सशर्त शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे। इसकी सूचना संबंधित पोर्टल या 181 पर देनी होगी। डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज जैसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।

रोजगार को बढ़ावा
– पर्यटन, फिल्म शूटिंग की गतिविधियां आइसोलेशन जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर निम्न शर्तों के साथ संचालित हो सकेंगी।
– ऐेसे रिसोर्ट, जिनका क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग मीटर या अधिक है एवं मेहमानों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है।
– उक्त गतिविधि के लिए जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। पोर्टल पर सूचना भी देनी होगी।
– मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित होगी।
– आयोजक द्वारा मेहमानों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित कराना होगा।
– अतिथियों को रिसोर्ट में एक बार प्रवेश के बाद समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा।

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