Diwali 2024: सिर्फ 3 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, वो भी सिर्फ खास कैटेगरी वाले, इस राज्य में निर्देश जारी
करौली: दीपावली का त्योहार अपने साथ खुशियों की सौगात लाता है. जलते दिए, जीवन में नए प्रकाश की ओर इशारा करती हैं. लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज लोगों को पटाखे जलाने का होता है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण को नजर में रखते हुए कई प्रदेशों में इसपर रोक लगा दी है. दिवाली के त्योहार पर होने वाली आतिशबाजी के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के अनुसार दीपावली के पर्व पर इस बार केवल 3 घंटे के लिए ही आतिशबाजी की अनुमति दी गई है. यह अनुमति भी ग्रीन आतिशबाजी के लिए ही रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की दी गई है.
जिला मजिस्ट्रेट का बयानजिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सैना ने लोकल 18 को बताया कि दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के त्योहारों के दौरान आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों और युवाओं द्वारा आतिशबाजी की जाती है, जिसके कारण आम नागरिकों के अमन-चैन में बाधा उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के अनुसार एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान की गई है.
सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय परिसर, गैस गोदाम, मुख्य बाजारों आदि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी और पटाखों का प्रयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही अन्य स्थानों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश 29 अक्टूबर से 13 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा.
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाईजिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना के मुताबिक किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करने पर राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा धारा 8 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. इस नियम का सख्त तौर पर पालन किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : October 23, 2024, 11:16 IST