किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदारी पर मिलेगी 50 प्रतिशत की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

जयपुर. किसानों को अब कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. कृषि विभाग के अनुसार कृषि यंत्र योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा. इसके लिए आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है.
ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए. इसके अलावा राजस्थान के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता, विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही सब्सिडी दी जाएगी.
राजकिसान साथी पोर्टल पर होगा आवेदन अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य श्रेणी के लागत का 50 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी.कृषक स्वयं राजकिसान सुविधा ऐप के माध्यम से या नजदीकी ई-मित्र जाकर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ कृषक को एक फोटो, जमाबंदी 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए अनिवार्य है.
कृषि विषय के विद्यार्थियों को भी मिलेगी अनुदानकृषि विषय में पढ़ रही छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए राजस्थान की मूल निवासी ऐसी लड़कियां जो राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में पढ़ रही हो उनको सब्सिडी मिलेगी.कृषि विषय में 11 व 12वीं में पढ़ रही लड़कियों को 15 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा और कृषि स्नातक एवं कृषि स्नात्कोत्तर में अध्ययनरत छात्राओं को अनुदान राशि 25 हजार रुपए एवं कृषि विषय में पीएच.डी में अध्ययनरत छात्राओं को 40 हजार रुपए हर साल मिलेंगे.
आधार कार्ड/जनआधार कार्ड आवश्यक हैइस अनुदान के लिए छात्रा स्वयं राजकिसान सुविधा ऐप के माध्यम से या नजदीकी ई-मित्र जाकर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकती है. ऑनलाइन आवेदन के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, आधार कार्ड/जनआधार कार्ड आवश्यक है.
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FIRST PUBLISHED : July 25, 2024, 18:56 IST