किसानों को खेत तलाई, सिंचाई, तारबंदी योजनाओं पर मिलेगा 73,500 रुपए तक अनुदान, जानें आवेदन की लास्ट डेट

Last Updated:May 13, 2025, 11:47 IST
कृषि विभाग के अनुसार फार्म पौंड खेत तलाई योजना के तहत किसानों को बारिश के पानी को संग्रहित करने और सिंचाई में उपयोग करने की सुविधा दी जा रही है. इस योजना के लिए पात्रता के अनुसार किसान के नाम 0.3 हेक्टेयर भूम…और पढ़ें
कृषि विभाग की योजना
राज्य सरकार द्वारा संचालित किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के लिए राहतभरी खबर है. कृषि एवं संबद्ध विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है. इच्छुक किसान ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कृषि विभाग के अनुसार फार्म पौंड खेत तलाई योजना के तहत किसानों को बारिश के पानी को संग्रहित करने और सिंचाई में उपयोग करने की सुविधा दी जा रही है.
इस योजना के लिए पात्रता के अनुसार किसान के नाम 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, जबकि संयुक्त खातेदार होने की स्थिति में यह सीमा 0.5 हेक्टेयर निर्धारित की गई है. लघु एवं सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत इकाई लागत का 70 प्रतिशत तक, अधिकतम 73,500 रुपए का अनुदान मिलेगा. वहीं, सामान्य श्रेणी के किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी. सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य किसानों के ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक पानी को बिना व्यर्थ किए पहुंचाना है.
किसानों को मिलेगा 15,000 रुपए का अनुदानविभाग का दावा है कि इस योजना से किसानों को 25 प्रतिशत तक पानी की बचत हो सकती है.इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए तथा सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान मिलेगा. इसके अतिरिक्त खेत तारबंदी योजना के तहत खेत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. इसमें अधिकतम 400 रनिंग मीटर की तारबंदी के लिए लघु सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत या 48,000 रुपए तक तथा सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत या 40,000 रुपए तक अनुदान प्रदान किया जाएगा. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठाएं. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह योजनाएं किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पानी की बचत करने और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो रही हैं.
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जूनआवेदन का माध्यम: ई-मित्र या राज किसान साथी पोर्टलआवश्यक दस्तावेज: भू-अधिकार पत्र, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि.कृषि विभाग की ये योजनाएं न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेंगी बल्कि आधुनिक खेती को भी बढ़ावा देने में सहायक बनेंगी.
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