Rajasthan

Film Stars Will Go To Jail If They Do False Advertisements Of Tobacco – तंबाकू के क्षद्म विज्ञापन किए तो फिल्म स्टार जाएंगे जेल

बाल अधिकार दिवस: बाल आयोग प्रमुख ने तंबाकू-मुक्त माहौल को बच्चों का मौलिक अधिकार बताया, तंबाकू-रोधी कानून में संशोधन हुए तो यह भी जुवेनाइल जस्टिस कानून जैसा प्रभावी बनेगा, 38 से 52 फीसदी तक बच्चे दस साल से कम उम्र में कर लेते हैं तंबाकू उत्पादों का पहला इस्तेमाल

नई दिल्ली/जयपुर .
छोटी उम्र में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों में से 38 से 52 प्रतिशत तक यह शुरुआत 10 साल से भी कम उम्र में कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि बच्चों को तंबाकू-मुक्त माहौल उपलब्ध करवाना ना सिर्फ देश का उत्तरदायित्व है, बल्कि नई पीढ़ी का हक भी है।
तंबाकू-रोधी कानून कॉटपा में प्रस्तावित संशोधनों को जल्द से जल्द पारित कर हम इसे संभव बना सकते हैं। इन संशोधनों के लागू होने के बाद फिल्म स्टार्स ने क्षद्म विज्ञापन किए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यह बात उन्होंने बाल अधिकार दिवस के मौके पर शनिवार को कही।
संसद के 29 तारीख से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार यह संशोधन बिल पेश कर सकती है। इसमें खास तौर पर नई पीढ़ी को तंबाकू का शिकार बनने से रोकने के कई जरूरी प्रावधान हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले ही इन संशोधनों को विमर्श के लिए सार्वजनिक कर चुका है। इसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री की न्यूनतम उम्र को बढ़ा कर 21 वर्ष करने, विज्ञापन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने और सिगरेट या बीड़ी की पैकेट खोल कर एक-एक बत्ती की खुली बिक्री पर रोक लगाने जैसे प्रावधान हैं।
बाल आयोग प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने कहा, “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण लगाने वाले कॉटपा कानून में संशोधन पारित हो गए तो यह जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) एक्ट की तरह सख्त और प्रभावी हो जाएगा। तंबाकू-मुक्त माहौल हासिल करने के बच्चों के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए बहुत प्रभावी होगा। इससे दोनों कानूनों में एकरूपता आएगी और इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।”
उन्होंने उम्मीद जताई कि ये संशोधन ना सिर्फ संसद में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के समर्थन से पारित हो पाएंगे बल्कि इन पर विस्तार से चर्चा कर देश भर में इसे जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने इलाकों में बच्चों के साथ इसकी चर्चा करें और उन्हें अपने साथ जोड़े। युवा नेता और महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने भी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इन संशोधनों को बेहद जरूरी बताया।

कई स्टार बेच रहे जहर
हाल ही में फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन ने घोषणा की थी कि वे ऐसे उत्पादों के विज्ञापनों से अब दूर रहेंगे। जबकि बहुत से दूसरे फिल्म कलाकार अब भी इस तरह के विज्ञापन कर रहे हैं। बाल आयोग प्रमुख ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि नए संशोधनों के बाद ऐसा करने पर इन स्टार को जेल भी जाना पड़ सकता है।

अहम है 21 की उम्र
कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि 21 वर्ष तक तंबाकू उत्पादों से व्यक्ति को दूर रखा जाए तो संभावना काफी बढ़ जाती है कि वह अपने बाकी जीवनकाल में भी तंबाकू उत्पादों से दूर ही रहेगा। बहुत से देशों ने पहले ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री की न्यनतम आयु 21 वर्ष कर दी है।

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