Rajasthan

Lockdown Extended Till 8 June In Rajasthan Due To Corona Crisis – राजस्थान में एक पखवाड़े के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 8 जून तक रहेगी लॉकडाउन की अवधि

30 जून तक शादियों पर रहेगी रोक, अब मास्क नहीं लगाने पर 500 की बजाए 1000 रुपए का जुर्माना, ज्यादातर पाबंदिया लॉकडाउन की पहली अवधि वाली ही हैं

जयपुर। आखिरकार कोरोना की चैन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों और अपने मंत्रियों के सुझावों पर अमल करते हुए प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि एक पखवाड़े के लिए और बढ़ा दी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में लॉकडाफउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा के साथ सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

नई गाइडलाइन में अधिकांश बिंदु पहली गाइड लाइन से ही लिए गए हैं, लेकिन नई गाइड लाइन में मास्क लगाने को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने का जुर्माना राशि सरकार ने बढ़ाई है।

पहले जहां मास्क नहीं लगाने का जुर्माना 500 रुपए रखा गया था तो अब 1000 रुपए जुर्माना किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून 5 बजे तक बंद रहेंगे।

शादी समारोह पर 30 जून तक रोक
वहीं प्रदेश में शादी समारोह पर रोक 30 जून तक लगाई है। केवल 11 ही लोगों को शादी समारोह में आने की परमिशन दी गई है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी के अलावा प्रीतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।

लॉकडाउन को लेकर दो दिन तक चला मंथन
वहीं प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार में दो दिन तक मंथन चलता रहा। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव लिए थे।

ये है नई गाइड लाइन
-डेयरी और दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों और फल-सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन के जरिए विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।

  • राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएं, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी के अलावा प्रीतिभोज की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
  • -विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हेल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
  • -विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना इबादत प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
  • -मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
    अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
    राज्य में मेडिकल अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
    वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे
    राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
    श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी. श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो इसके लिए Covidinfo.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा. यह पास कार्यावधि से एक घंटे पहले तथा कार्यावधि खत्म होने के एक घंटे बाद तक घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर के लिए मान्य होगा।

उद्योग एवं निर्माण इकाई की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा, जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी. माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी.

खाद, बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी
ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी
राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी
फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा
मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी
इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी
ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी.मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा
रबी की फसलों की मंडियों में आवक और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी
किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा
किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा
-कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है स्थिति और ठीक होने और लोगों की ओर से जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है
व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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