31 दिसंबर से पहले करवा लें सत्यापन! वरना बंद हो जाएगी पेंशन – करौली में हजारों पेंशनर्स को बड़ी चेतावनी जारी

Last Updated:November 20, 2025, 22:00 IST
Karauli News Hindi : करौली में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है. अगर आपने नवंबर–दिसंबर में होने वाला वार्षिक भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. सत्यापन न कराने पर आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, हालांकि बाद में एरियर सहित जारी कर दी जाएगी.
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31 दिसंबर 2025 तक पेंशन सत्यापन अनिवार्य
करौली : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स के लिए एक काम की खबर है. अगर अभी तक आपने साल में एक बार होने वाला भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो जल्द निर्धारित तिथि तक करवा लें, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है. समाज कल्याण अधिकारी बबलू शर्मा ने बताया कि हर साल पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि के लिए नवंबर–दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है. जिन पेंशनर्स ने अभी तक यह सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. हालांकि, सत्यापन पूरा होते ही पेंशन उन्हें एरियर सहित वापस मिल जाएगा.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी पेंशनर्स को 31 दिसंबर 2025 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है. पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन पर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें प्ले स्टोर से ‘राज SSP पोर्टल फेस रिकग्निशन’ और ‘आधार फेस RD’ ऐप डाउनलोड करना होगा.
ऐसे करें मोबाइल से सत्यापनऐप में अपना पेंशन पीपीओ नंबर दर्ज करें. इसके बाद जनाधार, आधार नंबर और बैंक खाता का मिलान सुनिश्चित करें. आगे की प्रक्रिया में ऐप कैमरे से पेंशनर का फोटो लेगा और फेस मैचिंग के बाद पलक झपकाने जैसे निर्देशों के आधार पर पहचान की पुष्टि की जाएगी.
ई-मित्र कियोस्क से भी करवा सकते हैं सत्यापन जो पेंशनर मोबाइल ऐप का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपने आस-पास स्थित ई-मित्र, ई-मित्र प्लस या अन्य अधिकृत केंद्रों पर जाकर बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं. यह प्रक्रिया सरल है और ऑपरेटर फिंगरप्रिंट या आधार के माध्यम से आपका सत्यापन कर देता है.
OTP के माध्यम से भी संभव पेंशनर्स चाहे तो अपने संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी – जैसे उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी सत्यापन करवा सकते हैं. यहां पेंशनर के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर पहचान की पुष्टि की जाती है.
साथ ले जाएं ये दस्तावेज जब पेंशनर कार्यालय में जाकर सत्यापन करवाते हैं, तो उन्हें निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाना जरूरी है. जिसमें पेंशन PPO नंबर, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अनिवार्य हैं. यदि किसी पेंशनर का ऐप या ई-मित्र से सत्यापन नहीं हो पाता, तो उन्हें स्वयं दस्तावेज लेकर संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा. अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन पूरा करेंगे. इस दौरान अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन पूर्ण हो जाएगा. अंत में अधिकारी द्वारा एक घोषणा भी भरनी होती है, जिसमें यह पुष्टि की जाती है कि पेंशनर उनके सामने उपस्थित हुआ और उसके सभी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य पेंशन योजना को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि पात्र पेंशनरों को समय पर उनका लाभ मिलता रहे.
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन…और पढ़ें
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Location :
Karauli,Rajasthan
First Published :
November 20, 2025, 22:00 IST
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31 दिसंबर से पहले करवा लें सत्यापन, वरना रुक जाएगी पेंशन



