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राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, 10 दिन बढ़ाई तारीख, जानें किसका होगा दाखिला

जयपुर: राजस्थान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले फ्री एडमिशन मामले में आयु गणना के नियम में शिक्षा विभाग ने की खबर के बाद व्यापक जनहित में परिवर्तन कर दिया है. लंबी मशक़्क़त के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है. 1 अप्रेल 2024 के आधार पर अब आयु गणना की जाएगी.

शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद् अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत राज्य के गैर सरकारी निजी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढाते हुए अब 10 मई निर्धारित की गई है.

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उन्होंने बताया कि अब आरटीई की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी. पूर्व में आरटीई में आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि 31 जुलाई, 2024 की गई थी, जबकि गत सत्र में आयु निर्धारण की तिथि 31 मार्च, 2023 थी, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले लाखों बालक-बालिकाएं आवेदन करने से वंचित हो रहे थे.

मामले को ने प्रमुखता से प्रसारित किया था जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने आरटीई में आवेदन से प्रभावित बालक-बालिकाएं को अवसर प्रदान करने के लिए अब राज्य सरकार ने आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर 1 अप्रैल, 2024 तय की है. उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित 31 जुलाई, 2024 को आधार तिथि मानते हुए जिन बालक-बालिकाओं ने आवेदन कर दिया है, वे सभी आवेदन मान्य होंगे.

Tags: Jaipur news, Private School, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED : May 2, 2024, 21:57 IST

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