गिव-अप अभियान: 31 मार्च तक योजना से नाम हटाने का मौका, वरना हो सकती है कार्रवाई…

Last Updated:March 10, 2025, 23:49 IST
गिव-अप अभियान: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है, जिसमें अपात्र लाभार्थियों को योजना से स्वेच्छा से बाहर होने का अवसर दिया गया है. अवैध पात्रता के आधार पर नाम नहीं हटान…और पढ़ें
गिव-अप अभियान: 31 मार्च तक अपात्र लाभार्थी स्वयं हटा सकते हैं अपना नाम<br><br>
हाइलाइट्स
31 मार्च 2025 तक योजना से नाम हटाने का मौकाअपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई होगीअब तक 834 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ छोड़ा
जालौर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत ‘गिव-अप अभियान’ में स्वेच्छा से योजना का लाभ नहीं छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है. अब तक जिले में 105 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 परिवारों को 6 मार्च को वसूली के नोटिस भेजे गए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 तक यदि अपात्र लाभार्थी योजना से खुद को बाहर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
अब तक 834 उपभोक्ता खुद छोड़ चुके हैं योजना का लाभ….जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘गिव-अप अभियान’ के तहत अब तक जिले में 4070 परिवारों के 14718 सदस्य जिला रसद कार्यालय में आवेदन कर चुके हैं. इनमें से 834 उपभोक्ताओं ने विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर स्वेच्छा से योजना का लाभ त्याग दिया है.
किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए?विभागीय निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र माने जाते हैं:परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत हो.वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो.परिवार के पास चार पहिया वाहन हो.ऐसे सभी अपात्र लाभार्थियों को योजना से स्वेच्छा से हटना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा सकती है.
कैसे हटवाएं योजना से अपना नाम?अगर कोई व्यक्ति स्वयं योजना से हटना चाहता है, तो उसे 31 मार्च 2025 तक निम्नलिखित तरीकों से आवेदन करना होगा. निकटतम उचित मूल्य दुकान (राशन डीलर) या जिला रसद कार्यालय, जालोर पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरें. विभागीय पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहींआवेदन करने के दौरान व्यक्ति को यह घोषणा करनी होगी कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से अपना नाम हटवा रहा है. स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन यदि 31 मार्च के बाद अपात्र लाभार्थी योजना में बने रहते हैं, तो उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
Location :
Jalor,Jalor,Rajasthan
First Published :
March 10, 2025, 23:49 IST
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खाद्य सुरक्षा योजना से 31 मार्च तक नाम नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई, ये है राज