Rajasthan

किसानों के लिए खुशखबरी! अब सोलर पंप पर मिलेगा 60% सब्सिडी, मील का पत्थर साबित होगी योजना ?

Last Updated:April 18, 2025, 12:21 IST

सरकार किसानों को सोलर पंप संयंत्र पर 60% सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे सिंचाई में आसानी से मदद ले सकें. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम और भूमि स्वामित्व की शर्तें पूरी करनी हों…और पढ़ेंX
सोलर
सोलर ऊर्जा पम्प संयंत्र पर भी सब्सिडी दी जा रही है 

काजल मनोहर/जयपुर- भारत में खेती को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ पहुंचाना है. इन योजनाओं के तहत किसानों को पॉलीहाउस, तारबंदी, और सोलर पंप संयंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वे आधुनिक कृषि पद्धतियों का लाभ उठा सकते हैं.

सोलर ऊर्जा पंप से बिजली की समस्या का समाधानकृषि विशेषज्ञ बजरंग सिंह के अनुसार, जिन किसानों के पास फसल की सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं हैं और वे डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भर हैं, उन्हें सोलर ऊर्जा पंप संयंत्र पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. इससे किसानों को अपनी फसल को आसानी से सिंचाई करने का मौका मिलेगा, और उन्हें बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा.

किसानों को मिलेगा सोलर पंप का लाभपीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप संयंत्र पर 60% सब्सिडी मिलेगी. यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा दी जाएगी. इसमें 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से 3 HP, 5 HP, और 7.5 HP क्षमता वाले सोलर पंप इंस्टॉल कर सकते हैं. इसके साथ ही, किसान को सोलर पंप की अधिकतम क्षमता पर सब्सिडी मिलेगी.

किन किसानों को मिलेगी पंप पर सब्सिडी?

3 HP सोलर पंप पर किसानों को 1.14 लाख रुपए की सब्सिडी.

5 HP सोलर पंप पर 1.76 लाख रुपए की सब्सिडी.

7.5 HP सोलर पंप पर 2.38 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी.

इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और उनका खर्चा भी कम होगा.

योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कुछ आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए:

किसान के खेत में फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए.

किसान को हाईटेक उद्यानिकी तकनीक जैसे ग्रीन-शेडनेट हाउस/लो-टनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टर का भूमि स्वामित्व होना चाहिए.

अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह सीमा 0.2 हेक्टर रखी गई है.

आवेदन कैसे करें?जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल निवासी विष्णु कुमार ने इस योजना का लाभ उठाया और बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा. किसान ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, विभाग द्वारा आवेदनों की छंटनी और किसान के खेत का सर्वे किया जाएगा.

Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

April 18, 2025, 12:21 IST

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