सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हेल्थ स्कीम में देश के बाहर भी मिलेगा ये बड़ा फायदा central government employees family members can get extended cghs facility benefits outside india by health and family welfare department india

Last Updated:March 06, 2021, 18:03 IST
सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज करा सकते हैं या वहां खर्च हुए पैसे का क्लेम कर सकते हैं . इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से हाल ही में स्पष्टीकरण दिया गया है.
सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन अब हेल्थ स्कीम के तहत विदेश में भी इलाज करा सकते हैं. हालांकि पेंशन पाने वालों को यह सुविधा नहीं है.
नई दिल्ली. देश में काम करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अब इन्हें और इनके परिवार को देश के बाहर भी बड़ा फायदा मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज की सुविधा होगी. इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है.
हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव संदीप कुमार की ओर से चेन्नई के टीके दामोदरन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि सेंट्रल गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विदेशों में भी इलाज का लाभ लिया जा सकता है. जबकि पेंशनभोगियों को इसका फायदा नहीं मिल सकता.
पत्र में कहा गया है कि सीएसएमए, 1944 के नियम 11 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी और उसके आश्रित परिजन देश के बाहर भी इलाज करा सकते हैं. इसके अलावा अपना या परिजन का देश या विदेश में इलाज कराने के बाद आए खर्च का रिम्बर्समेंट भी क्लेम किया जा सकता है.
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों से मतलब केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले उन कर्मचारियों से है जो अभी भी कर्मचारी हैं और सरकार को सेवाएं दे रहे हैं. सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस के नियमानुसार इस स्कीम के तहत विदेश में इलाज का फायदा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.
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March 06, 2021, 17:31 IST
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हेल्थ स्कीम का विदेशों में मिलेगा फायदा



