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Government Scheme: बीमार बच्चों के लिए संजीवनी है ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना’, इलाज के लिए सरकार से मिलेगा पैसा, जानिए कैसे करें आवेदन

Agency: Rajasthan

Last Updated:February 19, 2025, 10:26 IST

Government Scheme: दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री बाल संबल योजना संजीवनी साबित हो सकती है. समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थ…और पढ़ेंकाश सभी सरकारें ऐसी ही होती, राजस्थान में बीमार बच्चों को मिलेगा नया जीवन

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना 

हाइलाइट्स

दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायतामुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना के तहत की जाएगी सहायताआवेदन के लिए 18 वर्ष से कम आयु और राजस्थान निवासी होना आवश्यक

सिरोही. राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को नया जीवन देने के लिए योजना को मंजूरी दी है. अगर आपके परिवार या रिश्तेदारों में इस कोई लड़का या लड़की किसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, राजस्थान सरकार की ये योजना आपके लिये मददगार साबित हो सकती है. राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना भी शुरू की है.

समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार देगी पैसा इस योजना में  राज्य के ऐसे बच्चे, जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने जाने के प्रावधानों किये गए हैं. इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीडित बच्चे जिनके परिवारों को समय पर पात्रतानुसार निरन्तर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हे सम्बल प्रदान करना हैं. कई मामलों में देखा गया है कि दुर्लभ बीमारी का इलाज महंगा होने की वजह से समय पर मरीज को इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत भी हो जाती है. इस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया.

योजना में ये परिवार कर सकते आवेदनसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सिरोही उप निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने लोकल 18 को बताया कि इसके लिए पात्रता बालक-बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होनी आवश्यक है. साथ ही आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या तीन वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत हो, का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है.

ऐसे करें आवेदन विभाग के सिरोही उप निदेशक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि इस योजना में सक्षम चिकित्सा अधिकारी की ओर से दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाण के आधार पर ऐसे बच्चे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे. पालनकर्ता द्वारा बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में जन आधार नम्बर से ई-मित्र या इच्छुक व्यक्ति स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. आवेदन करने की निर्धारित समयावधि में जांच कर आर्थिक सहायता दी जाएगी.


Location :

Sirohi,Sirohi,Rajasthan

First Published :

February 19, 2025, 10:26 IST

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काश सभी सरकारें ऐसी ही होती, राजस्थान में बीमार बच्चों को मिलेगा नया जीवन

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