Rajasthan

भिवाड़ी में GRAP-1 लागू: बिना रजिस्ट्रेशन निर्माण कार्य पर रोक, प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती शुरू

Last Updated:October 16, 2025, 19:00 IST

एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के तहत भिवाड़ी में ग्रेप-1 (GRAP-I) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर किसी भी निर्माण कार्य से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. निर्माण स्थलों पर वेब फेंसिंग, स्मॉग गन और कच्चे माल को ढककर रखने जैसे उपाय जरूरी हैं. बिना अनुमति निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिजली काटने और पर्यावरण क्षतिपूर्ति जैसी सज़ा शामिल है.

अलवर. केंद्र सरकार द्वारा एनसीआर में ग्रेप (GRAP) की पाबंदियां मंगलवार रात से ही लागू कर दी गई हैं. वहीं, भिवाड़ी में ग्रेप-1 (GRAP-I) की पाबंदियां प्रभावी हो गई हैं, इस दौरान भिवाड़ी में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप-1 के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से 300 के बीच रहता है. इस स्थिति में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट आकार वाली ऐसी परियोजनाओं में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को पहले पोर्टल पर रजिस्टर कराना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन के बाद ही निर्माण कार्य की अनुमति होगी.

निर्माण स्थलों पर वेब फेंसिंग लगाना, स्मॉग गन चलाना और कच्चे माल को ढककर रखना अनिवार्य किया गया है. जिन निर्माण कार्यों का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी यदि बिना अनुमति के निर्माण कार्य करते पाए गए तो केस बनाकर दिल्ली कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, जो संबंधित साइट की विद्युत आपूर्ति बंद कर देगा और पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी.

ग्रेप चरण-1 के तहत सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए वॉटर स्प्रिंकलर का उपयोग, खुले में कचरा जलाने पर सख्त जुर्माना और निर्माण कार्यों पर कड़ी निगरानी शामिल है. इसके अतिरिक्त, कोयले या लकड़ी जैसे ईंधनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है, और पुराने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन पर भी नजर रखी जाएगी.

भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पिछले 4 दिन का ऐसा रहा:

भिवाड़ी में बुधवार को 203 AQI रहा, मंगलवार को 189 AQI, सोमवार को 160 AQI और रविवार को 150 AQI दर्ज किया गया. भिवाड़ी में लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित जुयाल ने बताया कि भिवाड़ी में पिछले एक महीने से विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इसमें उद्योगों में उपयोग होने वाले ईंधन की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उद्योग अन-अप्रूव्ड फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग न करे. अब तक इस अभियान के तहत 7 मामलों में कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं. जब प्रदूषण स्तर 450 या उससे अधिक पहुंच जाता है, तो वायु स्थिति खतरनाक मानी जाती है और उस समय ग्रेप-4 (GRAP-IV) लागू किया जाता है.

Monali Paul

Hello I am Monali, born and brought up in Jaipur. Working in media industry from last 9 years as an News presenter cum news editor. Came so far worked with media houses like First India News, Etv Bharat and NEW…और पढ़ें

Hello I am Monali, born and brought up in Jaipur. Working in media industry from last 9 years as an News presenter cum news editor. Came so far worked with media houses like First India News, Etv Bharat and NEW… और पढ़ें

Location :

Alwar,Rajasthan

First Published :

October 16, 2025, 19:00 IST

homerajasthan

भिवाड़ी में GRAP-I लागू, निर्माण कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj