राजस्थान पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, तय कर दी डेटलाइन, जानें क्या कहा?

Last Updated:November 14, 2025, 15:54 IST
Rajasthan Panchayati Raj and Municipal elections : राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार को बड़ा और कड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा सरकार 15 अप्रैल 2026 तक यह चुनाव कराएं. हाईकोर्ट के इस फैसले से सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां फिर से बढ़ने के आसार हो गए हैं.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक यह चुनाव कराएं.
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सूबे की सरकार को बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन का काम पूरा कर 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं. उन्होंने यह फैसला जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर बैंच की याचिकाओं पर सुनाया है. अगस्त में माह में इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सूबे में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ना तय है. पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस काफी समय से प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमलावर हो रही है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को अपनी खिसकती हुई जमीन का अहसास है. इसलिए वह पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में देरी कर रही है. चुनाव से बचने के लिए बीजेपी सरकार पंचायती राज और नगरीय निकायों में प्रशासक लगा रही है ताकि वह अपनी मनमर्जी कर सके.
कांग्रेस का आरोप परिसीमन के नाम पर जबरन वार्डों में तोड़फोड़ की जा रही हैकांग्रेस ने इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रखा है कि वह अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने के लिए ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के वार्डों में तोड़फोड़ कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध परिसीमन कर रही है. लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों का यह मामला काफी समय से कोर्ट के गलियारों में घूम रहा था. हालांकि इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों ने सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे.
अंता उपचुनाव के परिणाम से कांग्रेस का उत्साह चरम पर हैमंत्रियों का तर्क था कि ग्रामीण और शहरी वार्डों का दुरुस्त और बैलेंस करने के लिए परिसीमन जरुरी है इसलिए इस पर काम किया जा रहा है. लेकिन कांग्रेस उनके सभी तर्कों को नकारते हुए निर्धारित समय में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव कराने की मांग रही थी. अब हाईकोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस को राहत मिलेगी. वहीं सरकार पर तय समय में चुनाव करवाने का दबाव बढ़ गया है. इस बीच अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस का उत्साह चरम पर है और बीजेपी खेमे में मायूसी छाई हुई है.
संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें
संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर… और पढ़ें
Location :
Jaipur,Jaipur,Rajasthan
First Published :
November 14, 2025, 15:52 IST
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राजस्थान पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश



