Rajasthan
High Court: Marriages done below the age of 18 cannot be annulled | High Court : 18 साल से कम उम्र में हुई शादी रद्द नहीं हो सकती
जयपुरPublished: Jan 25, 2023 05:16:07 pm
बेंगलूरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इस संबंध में पारिवारिक अदालत के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश महिला की ओर से दायर याचिका पर दिया।

Madras High Court
बेंगलूरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले की शादी को रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इस संबंध में पारिवारिक अदालत के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी ने यह आदेश महिला की ओर से दायर याचिका पर दिया।