Rajasthan

High Court Orders To Complete The Recruitment Process Of Computer Teac – हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चार महीने मेें पूरी करने के दिए आदेश

राज्य सरकार ने कहा, भर्ती नियम, पद स्वीकृत करने के साथ नोडल एजेंसी तय

 

जयपुर।

सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार को चार माह में पूरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने डॉ चेतना एवं अन्य की याचिका को इसी के साथ निस्तारित कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 43 हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा आवश्यक विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है लेकिन किसी भी विद्यालय में पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में बिना कंप्यूटर शिक्षकों के ही कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जा रही है। हर साल बोर्ड परीक्षा में पेपर लेकर अंक भी दिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए कहा है, लेकिन उसका पालन नहीं हाे रहा। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी और अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती नियम बना दिए हैं। वित्त विभाग ने भी ड्राफ्ट रूल्स मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 व सीनियर अनुदेशक के 591 पदों को भर्ती के लिए स्वीकृत कर दिया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व बोर्ड निदेशक को भेज दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी बना दी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जून 2022 तक का समय दिया जाए। जिसका अधिवक्ता भंडारी ने विरोध किया। इस पर कोर्ट ने भर्ती चार माह में पूरी करने और आदेश की पालना नहीं करने पर याचिकाकर्ता को पुन: याचिका दायर करने की अनुमति दी।







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