Hiralal Saini Video Case: अश्लील वीडियो केस में बर्खास्त DSP हीरालाल सैनी को HC से मिली जमानत


Hiralal Saini Case: अश्लील वीडियो मामले में हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.
Hiralal Saini Swimming Pool Viral Porn Case: महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील वीडियो मामले में बर्खास्त तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी को राहत मिली है. होईकोर्ट ने सैनी (Hiralal Saini Bail) को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
जयपुर. महिला कांस्टेबल और तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी (Hiralal Saini Beawar Video) के अश्लील वायरल वीडियो मामलें में गुरुवार को बर्खास्त डीएसपी हीरालाल सैनी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. जस्टिस नरेन्द्र ढ्ढढ़ा की अदालत ने सैनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. इससे पहले महिला कांस्टेबल को भी जमानत मिल चुकी है. जमानत पर पैरवी करते हुए सैनी (hiralal saini rajasthan police video) के अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने कहा कि मामले में पोक्सो एक्ट की जो धारा लगाई गई है उसमे अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है. वहीं सह आरोपी को मामलें में जमानत का लाभ दिया जा चुका है. ऐसे में हीरालाल सैनी को भी जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक चंद्रगुप्त चौपड़ा ने कहा कि मामले में फिलहाल चार्जशीट पेश नहीं हुई है. मामला हाईप्रोफाइल है. आरपीएस के कृत्य से पूरे पुलिस विभाग की छवि खराब हुई है. ऐसे में आरोपी की जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.
मालूम हो कि सितंबर में अजमेर जिले के ब्यावर सर्किल के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी (Hiralal Saini Swimming Pool Video) और महिला कांस्टेबल के दो अशलील वीडियो वायरल हुए थे. दोनों वीडियो में सैनी और महिला कांस्टेबल अशलील हरकतें करते हुए नजर आए थे. वीडियो में महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चे भी दिलाई दे रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई थी. इसके बाद एसओजी ने पहले सैनी को उदयपुर के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया. वहीं बाद में महिला कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों पर पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. हीरालाल सैनी 9 सितम्बर से जेल में थे. गुरुवार को करीब 50 दिन बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है.
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दोनों हो चुके है बर्खास्त
हीरालाल सैनी (Hiralal Saini Woman Constable Porn Case) और महिला कांस्टेबल का अशलील वीडियो सामने आने के बाद पहले दोनों को निलम्बित किया गया था. फिर 8 अक्टूबर को कार्मिक विभाग ने दोनों के बर्खास्तगी के आदेश भी जारी कर दिए थे. इस मामलें में महिला कांस्टेबल के पति ने दोनों पर अपने 6 साल के बच्चे का यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था. लेकिन मामलें को दबाए रखने और राजीनामा कराने की कोशिश करने वाले आरपीएस मोटाराम बेनीवाल, हरिशंकर, तत्कालीन चितावा थाना प्रभारी प्रकाश चंद मीणा और तत्कालीन कालवाड़ थानाधिकारी गुरूदत्त सैनी को निलंबित किया जा चुका है.
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