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Karauli Diwali 2025 Firecracker Guidelines 8-10 PM

Last Updated:October 19, 2025, 09:47 IST

Karauli Diwali 2025: करौली जिला प्रशासन ने दीपावली 2025 के लिए आतिशबाजी के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है. धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतिशबाजी प्रतिबंधित है और नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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करौली प्रशासन का आदेश: रात 8 बजे से पहले या 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ना मना!करौली में दीपावली 2025: रात 8-10 बजे तक ही पटाखे चलाएं, नहीं तो होगी कार्रवाई

करौली: दीपावली का पर्व नजदीक है और करौली जिले में त्योहारों की तैयारियां जोरों पर हैं. इस उत्साह के बीच, शांति, कानून-व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी कर बताया कि 20 अक्टूबर को दीपावली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाईदूज मनाया जाएगा. इन त्योहारों के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि है.

डीएम नीलाभ सक्सेना द्वारा जारी किए गए निर्देशों में समय और स्थान को लेकर कई सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं:
समय सीमा: पूरे राजस्थान में (एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर) सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी. यह नियम ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है.
ग्रीन पटाखे अनिवार्य: प्रदूषण को कम करने के लिए केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है.
प्रतिबंधित क्षेत्र: किसी भी धार्मिक स्थल, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, अस्पताल, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे फोड़ना सख्त मना है.
सुरक्षित दूरी: दुकान, बाजार या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
वाहन पर प्रतिबंध: सड़क पर चलते हुए या वाहनों में बैठकर पटाखे फोड़ना भी पूरी तरह मना है, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं.

कड़ी कार्रवाई और नियम पालन की सुनिश्चितताडीएम नीलाभ सक्सेना ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.

सख्त चेतावनी: उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
निगरानी: पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इन आदेशों के पालन को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पेट्रोलिंग और अचानक निरीक्षण के माध्यम से नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

पर्यावरण और बच्चों की सुरक्षा
प्रशासन ने नागरिकों से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की है:
प्रदूषण नियंत्रण: केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि प्रदूषण कम हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे, जो स्वस्थ दिवाली के लिए आवश्यक है.
अभिभावकों की भूमिका: बच्चों के अभिभावकों से भी कहा गया है कि वे पटाखे चलाते समय उन्हें सावधानी और निगरानी में रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.
Location :

Karauli,Karauli,Rajasthan

First Published :

October 19, 2025, 09:47 IST

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करौली प्रशासन का आदेश: रात 8 बजे से पहले या 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ना मना!

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