रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो लगेगा 10 गुना जुर्माना, परिचालक पर भी होगी कार्रवाई-If caught traveling without ticket on roadways, 10 times the fine will be imposed, action will also be taken against operator
सीकर. रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब सफर करते वक्त परिचालक से टिकट लेना जरुरी होगा. कई बार कम किराया राशि के चक्कर में यात्री टिकट नहीं लेते हैं. चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े जाने पर यात्री पर किराया राशि का 10 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से इन दिनों रोडवेज बसों में यात्रियों के टिकट चैकिंग का विशेष अभियान चलाया हुआ है.
पहले वसूला जाता था 5 गुना किरायापरिवहन विभाग के अनुसार पहले रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर पहले किराए का पांच गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाता था. इसे बढ़ाकर अब 10 गुना किया गया है. बेटिकट यात्रियों पर कंट्रोल के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है. कई बार परिचालक कम किराया राशि लेकर यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं. इसी लालच में यात्री भी टिकट लेकर सफर नहीं करते हैं.
निरीक्षण दल वाहन में प्रवेश से लेकर वाहन निरीक्षण पूर्ण होने तक की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करेगा. इस दौरान यात्रियों के टिकट भौतिक रूप से गिने जाएंगे. वाहन में केवल यात्रियों की संख्या गिनकर ही निरीक्षण नहीं किया जाएगा. यदि वाहन में सभी यात्री टिकट सहित पाए जाते हैं तो निरीक्षण दल, परिचालक की ईटीआईएम से ओके रिपोर्ट की दो प्रतियों पर चालक, परिचालक और सभी निरीक्षणकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएंगे. निरीक्षण दल केवल स्टेटस रिपोर्ट निकालकर निरीक्षण की खानापूर्ति नहीं करेंगे.
FIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 23:04 IST