सड़क हादसे में घायल को पहुंचाया अस्पताल, तो तुरंत मिलेंगे 10 हजार रुपए और सर्टिफिकेट, नहीं होगी कोई पूछताछ
भीलवाड़ा. अक्सर देखा जाता है कि कहीं पर कोई सड़क हादसा हो जाता है तो मौके पर जो राहगीर होते हैं या फिर मौजूद लोग होते हैं वह हादसे को देखकर वहां से मुख्य दर्शक बनकर निकल जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर उन्हें हमेशा सताता है कि अगर हम किसी घायल की मदद करेंगे तो पुलिस केस में हम फस सकते हैं इसको देखते हुए अब घायलों की मदद करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार द्वारा 10 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन करने की एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो आसान हैं.
इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सकीय उपचार प्रदान करना है. योजना के तहत घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा. भले व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी.
ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा पुरस्कारसड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे. अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमएलसी नंबर लिए जाएंगे, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के अलावा घटना के समय घटनास्थल और चिकित्सालय में मौजूद सम्बन्धित थानाधिकारी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी एनेक्जर- I में सूचना अंकित की जा सकेगी. गंभीर घायल व्यक्ति की मदद करने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र समान रूप से विभाजित किए जाएंगे.
इन लोगों को नहीं मिल सकेगा योजना का लाभ108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिला स्तर पर योजना के संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : November 13, 2024, 16:03 IST