Rajasthan

खेत में तारबंदी करने के लिए नहीं है पैसे कोई बात नहीं, सरकार दे रही सहायता, ऐसे उठाएं लाभ-If you don’t have money to fence your field it doesn’t matter the government is giving help take advantage of it this way

बाड़मेर. राजस्थान में खेतों में घुसने वाले आवारा पशुओं और फसल नष्ट होने की समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान तारबंदी योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत मिलने वाली 48000 की सब्सिडी के माध्यम से किसान अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करके खेतों को सुरक्षित कर पाएंगे. इस योजना में किसान ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता होना आवश्यक है.

इतना मिलेगा अनुदानबाड़मेर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ड़ॉ आरबी सिंह के मुताबिक तारबंदी योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48000 रूपये एवं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40000 रूपये अनुदान देय होगा. किसानो द्वारा समूह (10 या 10 से अधिक किसान एवं 5 हैक्टेयर से अधिक भूमि) में तारबंदी करवाये जाने पर प्रत्येक किसान को इकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा 56000 रू. प्रति कृषक अनुदान देय होगा.

तारबंदी योजना के तहत पात्रतातारबंदी योजना के तहत सभी श्रेणियों के वे कृषक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन हो. एक किसान समूह में न्यूनतम 2 किसान व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक हैं. सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक हैं. तारबंदी के लिए समूह में आवेदक पति-पत्नी दोनों होने पर नियमानुसार दोनों ही अनुदान के लिए पात्र होंगे और व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति मेंं पति-पत्नी को अलग-अलग आवेदन करना होगा. कृषि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद 90 दिवस में कार्य प्रारम्भ पूर्ण ना होने की स्थिति में आवेदन को रद्द किया जा सकता है.

राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदनआवेदन के लिए किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है. अनुदान आवेदन के साथ किसान को जमाबंदी की नकल देनी होगी, जो 6 माह से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए. किसान को अनुदान के लिए जनाधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा. किसान राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं.12 लाख मीटर लम्बाई में तारबंदी करवाने का है लक्ष्यकृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ड़ॉ आरबी सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले को वर्ष 2024-25 के लिए 12 लाख मीटर लम्बाई में तारबंदी करवाए जाने का लक्ष्य दिया गया है जिससे 3000 किसान लाभान्वित होंगे. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबंदी कार्यक्रम के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

FIRST PUBLISHED : July 15, 2024, 23:36 IST

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