Rajasthan

If you live in this city of Rajasthan then you will have to follow these new police rules, otherwise you may get into trouble.

कृष्णा कुमार गौड़/जोधपुर. पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर में स्थित होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस में देर रात तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियां करने और तेज ध्वनि में डीजे बजाने से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण और आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है.

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर शरद चौधरी ने आदेश जारी कर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जोधपुर के होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस व फार्म हाउस के मैनेजरों, संचालकों को पाबंद किया गया है कि वे अपने होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाउस और फार्म हाउस में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अपने परिसर में 10 बजे के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे और रात में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें- कलेक्टर सर की क्लास: बच्चों के सामने खोल दिए सफलता के राज, छात्र बोले- मोबाइल नहीं छूटता? तो मिला शानदार जवाब

पालना नहीं करने पर होगी सजाआदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, कंपनी, संस्था के संचालक, प्रबंधन के व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में उपबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय अभियोग चलाया जाएगा. यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा.

Tags: Jodhpur News, Local18, Rajasthan news

FIRST PUBLISHED : June 13, 2024, 13:09 IST

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj