Rajasthan

दो जगह वोटर लिस्ट में नाम पड़ा तो जेल और जुर्माना तय! कर लें ये काम तो अभी भी बच जाएंगे

करौली. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है. अभियान की शुरुआत में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया और आवश्यक मतदाता प्रपत्र भरवाए गए. इसके जरिए मतदाता सूची में नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच की गई.

SIR अभियान के तहत देश के कई राज्यों में मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है. जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि, दस्तावेजों की कमी या अन्य आपत्तियां पाई गई हैं, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में दर्शाए गए हैं. यदि किसी मतदाता का नाम गलती से ड्राफ्ट सूची में शामिल हो गया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे मतदाता अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर पुनः मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं.

दोहरी प्रविष्टि पर सख्त कार्रवाईनिर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक शहरों या राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. यदि यह दोहरी प्रविष्टि गलती, भ्रामक जानकारी या फर्जीवाड़े के जरिए की गई है, तो ऐसे मामलों में कानूनी दंड और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है.

एसडीएम की अपील, एक ही स्थान पर रखें नामकरौली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम प्रेमराज मीणा ने बताया कि SIR अभियान के दौरान कोई भी मतदाता अपना नाम गलती से भी दो स्थानों की मतदाता सूची में न रखें. उन्होंने कहा कि सामान्यतः सिस्टम के माध्यम से एक ही मतदाता का नाम स्वतः केवल एक स्थान पर ही रजिस्टर्ड रहता है. यदि किसी कारणवश नाम दो स्थानों पर दर्ज रह जाता है, तो मतदाता को स्वयं पहल करते हुए एक स्थान से अपना नाम हटवाना अनिवार्य होगा.

SIR अभियान में एक ही स्थान पर मैप होगा नामएसडीएम प्रेमराज मीणा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. इसके तहत मृत मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं और दोहरी प्रविष्टियों को सूची से हटाया जा रहा है. यदि किसी मतदाता का नाम दो शहरों की सूची में पाया जाता है, तो उसे केवल एक ही स्थान पर मैप किया जाएगा.

गलत जानकारी देने पर जेल और जुर्माने का प्रावधाननिर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं, उन्हें केवल एक ही शहर का गणना प्रपत्र भरना होगा. भूलवश भी दूसरे शहर का प्रपत्र भरना अपराध की श्रेणी में आ सकता है. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देकर दो स्थानों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाता है, तो ऐसे मामलों में एक वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी मतदाता स्थिति की जांच करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर उसे ठीक करवाएं.

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