IGp appeared and said, IO was suspended | आइजी ने पेश होकर कहा, थानेदार को किया सस्पैंड, जांच सौंपी एएसपी को
13 दिन में कोर्ट में एफआर पेश करने का मामला
जयपुर
Published: August 29, 2022 07:05:25 pm
जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकारियों के साथ पेश हुए। आईजी ने कोर्ट को बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। जिस पर न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश समीर जैन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित कर दिया। नाबालिग के अपहरण के मामले में मंडावर थाना पुलिस ने 13 दिन में कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। इस पर कोर्ट ने पुलिस आइजी को कोर्ट में 29 अगस्त को पेश होकर स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है कि आखिर पुलिस को एफआर पेश करने की इतनी क्या जल्दी थी।
आइजी दत्ता ने कोर्ट में कहा कि स्कूल रिकार्ड के अनुसार, किशोरी की आयु 18 साल से कम है ऐसे में वह नाबालिग है। इसी वजह से अब मामले की जांच उच्च स्तर पर करवाई जा रही है। इस दौरान कोर्ट में पुलिस अधीक्षक दौसा राजीव नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सकाउ भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक दौसा के आदेश पर मंडावर थाने में 4 अगस्त को नाबालिग के अपहरण की एफआइआर दर्ज हुई थी। नाबालिग के पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर बेटी को तलाशने की गुहार लगाई। इस पर हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को आइओ को बच्ची को तलाशकर पेश करने के आदेश दिए। थानाधिकारी मंडावर नाबालिग के साथ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में बताया कि नाबालिग ने अपनी आयु 20 साल बताई है और उसने अपने बयानों में अपहरण से इनकार किया है जिसकी वजह से दौसा कोर्ट में 17 अगस्त को एफआर पेश कर दी है। कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 13 दिन में एफआर पेश करने पर नाराजगी जाहिर की। न्यायाधीश पंकज भंडारी एवं न्यायाधीश समीर जैन ने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी आयु 17 माना। जल्दबाजी में एफआर पेश करने पर 29 अगस्त को आइओ को केस डायरी के साथ कोर्ट मे उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। इसी के साथ रेज आइजी को भी कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग ने पिता के साथ जाने की मंशा जाहिर की। जिस पर कोर्ट ने उसे परिजनों के साथ भेज दिया।

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